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समय से लागू होगा जीएसटी, दरें होंगी अनुकूल : अरुण जेटली

जीएसटी के 18 फीसद से ऊपर रहने के संकेतों के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस कर की दरें सबसे उपयुक्त होंगी।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Thu, 04 Aug 2016 08:19 PM (IST)Updated: Thu, 04 Aug 2016 10:05 PM (IST)
समय से लागू होगा जीएसटी,  दरें होंगी अनुकूल : अरुण जेटली

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकार बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक अप्रैल, 2017 से लागू करेगी। जीएसटी के 18 फीसद से ऊपर रहने के संकेतों के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस कर की दरें सबसे उपयुक्त होंगी। राजस्व आवश्यकताओं और कर दरों को नीचा रखने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल दरें तय करेगी। खास बात यह है कि जीएसटी लागू होने के बाद कारोबारियों को मात्र एक आवेदन करने पर ही तीन दिन के भीतर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा।

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यह पूछने पर कि क्या जीएसटी दर 18 प्रतिशत से अधिक रहेगी, वित्त मंत्री ने कहा कि फिलहाल अधिकांश वस्तुओं पर 27 से 32 फीसद टैक्स लगता है, इसमें गिरावट आएगी। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद लेगी। इस परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा 29 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। जीएसटी लागू होने पर महंगाई बढ़ने की आशंका दूर करते हुए कहा कि दीर्घावधि मंे टैक्स की दरें नीचे आएंगी। जब दरें घटेंगी तो यह स्वाभाविक है कि वस्तुओं की कीमतें नीचे आएंगी। आगामी दिनों में सरकार रोडमैप पूरा कर जीएसटी लागू करने की कोशिश करेगी।

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इसके अमल में आने पर कारोबार की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। जीएसटी लागू होने के बाद एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैट सहित केंद्र तथा राज्यों के कई परोक्ष कर समाप्त हो जाएंगे। पूरे देश में एक ही परोक्ष कर होगा।राज्यसभा से बुधवार को जीएसटी के लिए जरूरी संविधान संशोधन (122वां) विधेयक पारित होने के एक दिन बाद राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने इस कर को मूर्तरूप देने का रोडमैप जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसमें मौजूदा कारोबारियों के लिए राहत की खबर यह है कि उन्हें अलग से जीएसटी का पंजीकरण लेने को आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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वैट, सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तहत आने वाले मौजूदा डीलरों का डाटा जीएसटी सिस्टम में ट्रांसफर हो जाएगा। इससे उन्हें स्वत: ही पंजीकरण मिल जाएगा। नया पंजीकरण लेने वाले व्यवसाइयों को सिर्फ एक आवेदन करना होगा। इसके बाद उसे पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) पर आधारित 15 अंकों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आवेदन करने वाले कारोबारियों को तीन दिन में ही रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर तीन दिन में यह नहीं मिलता है तो मान लिया जाएगा उक्त कारोबारी को पंजीकरण प्राप्त हो गया है।

अमल का 10 सूत्री रोडमैप

1. 30 दिन के भीतर 16 राज्यों से जीएसटी विधेयक को मंजूरी दिलाना।
2. इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट से जीएसटी परिषद की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाना।
3. जीएसटी काउंसिल करेगी मॉडल जीएसटी विधेयकों की सिफारिश
4. इसके बाद कैबिनेट देगी केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और समेकित जीएसटी (आइजीएसटी) विधेयकों को मंजूरी
5. सीसीएसटी और आइजीएसटी विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पारित कराने की कोशिश
6. सभी राज्य अपने यहां एसजीएसटी विधेयकों को मंजूरी देंगे।
7. 31 मार्च 2017 तक जारी हो जाएगी जीएसटी नियमों की अधिसूचना
8. दिसंबर 2016 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा जीएसटी सॉफ्टवेयर
9. जनवरी से मार्च 2017 के दौरान होगी जीएसटी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग
10. दिसंबर 2016 तक पूरा हो जाएगा 60 हजार अधिकारियों को प्रशिक्षण और विभिन्न पक्षों के साथ परामर्श

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