पहले के टिकटो पर बढ़ा सेवा कर नहीं
राजस्व विभाग ने कहा है कि एक अप्रैल, 2012 से पहले विमान टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को सेवा कर की बढ़ी दर का भुगतान नहीं करना होगा।
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल, 2012 से पहले विमान टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को सेवा कर की बढ़ी दर का भुगतान नहीं करना होगा। इस संबंध में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड [सीबीईसी] ने बाकायदा एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कुछ एयरलाइनें पहली अप्रैल से पहले जारी टिकटों पर भी बजट में घोषित 12 फीसद की दर से सेवा कर वसूल रही हैं। यह सही नहीं है। इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है।
31 मार्च, 2012 तक सेवा कर की दर 10 फीसद थी। बजट घोषणा के मुताबिक यह इस महीने की पहली तारीख से 12 फीसद हो गई है। सीबीईसी ने एयरलाइनों से कहा है कि वे एक अप्रैल से पहले बुक कराए गए टिकटाें पर लिए गए अतिरिक्त सेवा कर को केंद्र सरकार के खाते में जमा करा दें। बारह प्रतिशत का सेवा कर हवाई टिकटों के मूल्य के सिर्फ 40 प्रतिशत हिस्से पर लगेगा।
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