मुफ्त डॉक्टरी हेल्पलाइन पर शिकायतों का निवारण नहीं तो, कंपनी पर लगेगा जुर्माना
कॉल करने वालों की शिकायतों का समय से निवारण नहीं होने पर सेवा देने वाली कंपनी पर जुर्माने की भी व्यवस्था होगी।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने घर बैठे फोन के जरिए मुफ्त डॉक्टरी सलाह मुहैया कराने की अपनी योजना "डॉक्टर ऑन कॉल" में निजी कंपनियों पर कड़ी निगरानी की भी व्यवस्था की है। इसमें डॉक्टरों की डिग्री से लेकर सेवा के स्तर तक पर लगातार नजर रखी जाएगी। कॉल करने वालों की शिकायतों का समय से निवारण नहीं होने पर सेवा देने वाली कंपनी पर जुर्माने की भी व्यवस्था होगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देशभर के लोगों को हिंदी, अंग्रेजी सहित 23 भाषाओं में फोन पर डॉक्टरी सलाह देने के लिए चौबीसों घंटे की हेल्पलाइन सेवा शुरू करने जा रहा है। मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि इस परियोजना में चूंकि निजी एजेंसियों की भूमिका बहुत अधिक होगी, इसलिए उन पर निगरानी की बहुत सख्त व्यवस्था की गई है।
मंत्रालय के तहत आने वाले सेंटर फॉर हेल्थ इंफोर्मेटिक्स (सीएचआई) ने इस हेल्पलाइन के लिए काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य योग्यता और अनुभव आदि का पूरा ब्योरा तय कर दिया है। इस हेल्पलाइन में लिए गए डॉक्टरों का पूरा ब्योरा कंपनी को पहले ही सीएचआई को देना होगा। इसी तरह बिना इसकी इजाजत के इस काम में लगे किसी भी महत्वपूर्ण कर्मचारी को वह बदल नहीं सकेगी।
यह भी तय कर दिया गया है कि कॉल करने वालों को अगर कोई शिकायत हुई तो उस पर समय सीमा के अंदर कार्रवाई करनी होगी और उसका पूरा ब्योरा देना होगा। अगर इसमें लापरवाही होती है तो उस कंपनी पर जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है।
फोन पर बात करने वाले डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों के व्यवहार से लेकर उनकी ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी की सत्यता, गुणवत्ता आदि सभी पर सीएचआई की नजर रहेगी। इसके लिए हेल्पलाइन पर आने वाली हर कॉल की रिकार्डिंग सीएचआई को उपलब्ध होगी।
यह व्यवस्था भी की गई है कि किसी भी कॉलर को फोन मिलते ही यह पता चल जाना चाहिए कि उसे कितनी देर इंतजार करना होगा। कॉल करने वाले से संतुष्टि का स्तर जानने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है।
"दैनिक जागरण" ने बुधवार को छपी अपनी खबर में बताया था कि इसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्दी ही 500 परामर्शदाताओं के साथ यह हेल्पलाइन काम करने लगेगी। लोग सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1075 पर फोन कर इस सुविधा का फायदा उठा सकेंगे।
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