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मंदिरों में महिलाअों का प्रवेश सुनिश्चित करे सरकारः बॉम्बे हाई कोर्ट

मुंबई हाईकोर्ट ने शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और पूजा के अधिकार की रक्षा सुनिश्ति करने के आदेश दिए हैं।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Sat, 02 Apr 2016 05:49 AM (IST)Updated: Sat, 02 Apr 2016 06:01 AM (IST)
मंदिरों में महिलाअों का प्रवेश सुनिश्चित करे सरकारः बॉम्बे हाई कोर्ट

मुंबई। शनि शिंगणापुर में मुख्य चबूतरे पर अब महिलाएं भी जा कर पूजा कर पाएंगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंदिर में महिलाओं द्वारा पूजा किए जाने पर लगी रोक हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो महिला अधिकारों की रक्षा सुनिश्चत करे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि शख्स किसी को मंदिर में पूजा करने से रोकता है तो उसे 6 महीने की जेल हो सकती है।

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मालूम हो कि शनि मंदिर के मुख्य चबूतरे पर जा कर महिलाओं द्वारा पूजा किए जाने पर सालों से परंपरा अनुसार प्रतिबंध चला आ रहा था। इसे लेकर महिला संगठन भूमाता ब्रिगेड ने मंदिर प्रबंधन के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कोर्ट ने यह कहते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था कि महिलाओं को शनि शिंगणापुर मंदिर में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता।

कोर्ट ने सरकार को 1 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिए थे। शुक्रवार को हुई सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार ने अदालत से कहा कि किसी भी तरह के लैंगिक भेदभाव के खिलाफ हैं। सरकार का जवाब सुनने के बाद अदालत ने कहा कि किसी भी धर्मस्थल में प्रवेश को लेकर किसी भी तरह का भेदभाव गलत है। सभी को मंदिर में पूजा करने का अधिकार है और इससे उस व्यक्ति को रोका जाना ठीक नहीं है।

सुनवाई के बाद बाहर आई वकील ने बताया कि कोर्ट में अपने फैसले में यह कहा है कि जहां तक किसी पूजा स्थल पर प्रवेश की बात है तो इसमें कोई लैंगिक भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है और इसका पालन किया जाना चाहिए।


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