गैंगवार के चलते हत्या के आरोपी शातिर मोहोल समेत सात को उम्रकैद
गैंगवार के चलते सन 2010 में किशोर मारणे की हत्या करनेवाला शातिर अपराधी शरद मोहोल समेत सात लोगों को आज पुणे की सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। यरवदा जेल के अंडा सेल में हत्या करने का भी आरोप है।
पुणे। गैंगवार के चलते सन 2010 में किशोर मारणे की हत्या करनेवाला शातिर अपराधी शरद मोहोल समेत सात लोगों को आज पुणे की सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। शरद पर जर्मन बेकरी धमाके के आतंकवादी कातिल सिद्दिकी की यरवदा जेल के अंडा सेल में हत्या करने का भी आरोप है।
क्या था पूरा मामला
गैंगवार के चलते मारणे गिरोह के गणेश मारणे ने मोहोल गिरोह के संदीप मोहोल की हत्या की थी। इस हत्या के आरोप में गणेश जेल में बंद था। तबसे किशोर मारणे गैंग का सारा काम देखता था।
-संदीप की हत्या का बदला लेने के लिए शरद और उसके साथियों ने जाल बिछाकर किशोर मारणे पर अटैक किया।
-किशोर11 जनवरी 2010 को निलायम थिएटर के पास होटल में चाय पी रहा था। तभी पहले से घात लगाए हुए शरद ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया था।
जेल में की थी आतंकवादी की हत्या
-शरद मोहोल को यरवदा जेल के अंडा सेल में रखा गया था। वहां पर जर्मन बेकरी ब्लास्ट के मास्टरमाइंड कातिल सिद्धिकी को भी रखा गया था।
-दोनों के बीच अंडासेल में झगड़ा हो गया । इसमें शरद ने उस पर जानलेवा हमला किया और कातिल सिद्दिकी की मौत हुई।