अन्ना हजारे की मानहानि का मामला : सुरेश जैन के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश
महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश जैन के खिलाफ पुणे की कोर्ट ने वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे की मानहानि करने के मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। जैन पिछले तीन साल से आवास योजना घोटाले में जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज की
पुणे। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश जैन के खिलाफ पुणे की कोर्ट ने वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे की मानहानि करने के मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। जैन पिछले तीन साल से आवास योजना घोटाले में जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज की है।
-जलगांव से विधायक रह चुके सुरेश जैन ने सन 2003 में प्रेस कान्फ्रेंस में अन्ना हजारे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
-उन्होंने कहा था कि अन्ना के खिलाफ उनके पास ढ़ेर सारे सबूत है।
- जैन के इस आरोप की खबर सभी अखबारों में छपी थी और टीवी चैनलों पर भी दिखाई गई थी।
-इससे अन्ना की काफी बदनामी हुई थी।
अन्ना को बताया था मेंटल
- सुरेश जैन ने दूसरी बार प्रेस कान्फ्रेंस कर अन्ना हजारे से पद्मश्री और पद्मभूषण पुरस्कार वापस लेने की मांग की थी।
- साथ ही अन्ना को मेंटल अस्पताल में भर्ती करने की नसीहत दी थी। इसकी भी खबरें महाराष्ट्र के प्रमुख अखबारों में छपी थी।
- इसके बाद अन्ना हजारे ने एडवोकेट हर्षद निंबालकर और मिलिंद पवार के माध्यम से सन 2003 में पुणे की सेशन कोर्ट में जैन के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था।
- कोर्ट में अन्ना के अलावा पुणे के पांच पत्रकारों ने गवाह दी थी। इसकी आज सुनवाई हुई।अगली सुनवाई 28 मार्च को होनी है।