शिक्षक के साथ मारपीट के मामले में विधायक पारवे को 2 साल की सजा
शिक्षक के साथ मारपीट के मामले में विधायक सुधीर पारवे को 2 साल की सजा सुनाई गई है। भिवापुर तहसील न्यायालय के न्यायाधीश कमल जयसिंहानी ने उमरेड विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधीर पारवे को दो साल की सजा तथा 2500 रुपए जुर्माना भरने का दंड दिया है।
नागपुर। शिक्षक के साथ मारपीट के मामले में विधायक सुधीर पारवे को 2 साल की सजा सुनाई गई है। भिवापुर तहसील न्यायालय के न्यायाधीश कमल जयसिंहानी ने उमरेड विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधीर पारवे को दो साल की सजा तथा 2500 रुपए जुर्माना भरने का दंड दिया है।
अदालत द्वारा सजा सुनाने के बाद पारवे ने इस सजा को हाईकोर्ट में चुनौती देने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह अदालत से किया और हाईकोर्ट जाने पर सजा पर स्थगन देने की प्रार्थना की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर सजा पर रोक लगा दी और पारवे को जमानत प्रदान कर रिहा कर दिया।
यह प्रकरण शिक्षक से मारपीट से संबंधित है। 2005 में विधायक सुधीर पारवे जिप सदस्य थे। उसी समय किसी मामले को लेकर तिलौटी जिप विद्यालय में कार्यरत शिक्षक महेंद्र
घारगावे से मारपीट की थी।
शिक्षक द्वारा की गई शिकायत के आधार पर भिवापुर पुलिस ने विधायक के खिलाफ शिक्षक से मारपीट करने के संबंध में मामला दर्ज किया था। फैसले के समय विधायक पारवे न्यायालय में उपस्थित थे।