1993 के मुंबई विस्फोट में अबू सलेम के खिलाफ फैसला 16 जून को
सातों आरोपियों को सोमवार को विशेष टाडा कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद फैसले की तारीख की घोषणा की गई।
मुंबई, आइएएनएस। मार्च 1993 के सीरियल बम विस्फोटों के मामले में कोर्ट माफिया डॉन अबू सलेम और छह अन्य के खिलाफ 16 जून को फैसला सुनाएगा। सातों आरोपियों को सोमवार को विशेष टाडा कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद फैसले की तारीख की घोषणा की गई।
सलेम के अलावा इस मामले में अन्य आरोपी मुस्तफा दोसा, मुहम्मद ताहिर मर्चेंट उर्फ ताहिर टकला, अब्दुल कय्यूम, करीमुल्ला खान और रियाज सिद्दीकी हैं। रायगढ़ की तालोजा सेंट्रल जेल में बंद अबू सलेम को 1995 में बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में 2005 में उम्रकैद की सजा दी गई। इससे पहले 1993 विस्फोटों के मामले में विशेष अदालत ने 100 आरोपियों को दोषी ठहराया था। इसमें याकूब अब्दुल रजाक मेमन और अभिनेता संजय दत्त शामिल थे। रजाक मेमन को 30 जुलाई 2015 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। दत्त को आतंकवाद के आरोपों से बरी कर दिया गया लेकिन हथियार कानून के तहत उन्हें सजा सुनाई गई। सजा पूरी करने के बाद वह फरवरी 2016 में जेल से रिहा हो गए। 1993 के सीरियल बम विस्फोटों में 257 लोग मारे गए थे।