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फिल्म इंदु सरकार पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज

जस्टिस मोहता ने कहा, 'फिल्म निर्माता ने कहा है कि फिल्म के शुरू में ही दिखाया जाएगा कि फिल्म के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं।

By Babita KashyapEdited By: Published: Tue, 25 Jul 2017 01:19 PM (IST)Updated: Tue, 25 Jul 2017 01:19 PM (IST)
फिल्म इंदु सरकार पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज
फिल्म इंदु सरकार पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज

मुंबई, प्रेट्र। बांबे हाई कोर्ट ने मधुर भंडारकर की आने वाली फिल्म 'इंदु सरकार' पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। संजय गांधी की बेटी होने का दावा करने वाली प्रिया पॉल ने याचिका दायर कर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी।

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जस्टिस अनूप मोहता और जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की पीठ ने सोमवार को कहा कि याची प्रिया पॉल ने अदालत को हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बताया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) फिल्म को प्रमाण पत्र दे चुका है। इस फिल्म के रिलीज होने पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं है। जस्टिस मोहता ने कहा, 'फिल्म निर्माता ने कहा है कि फिल्म के शुरू में ही दिखाया जाएगा कि फिल्म के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक  हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति से उसका कोई संबंध नहीं है। सेंसर बोर्ड ने कुछ दृश्यों को

काटने के बाद फिल्म को प्रमाण पत्र दे दिया है।'

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि संजय गांधी के किसी वंशज ने फिल्म पर आपत्ति नहीं की है। याची का ही दावा अपने आप में सवाल खड़ा करने वाला है। मधुर भंडारकर के वकील बिरेंद्र सर्राफ ने कहा कि याची संजय गांधी की जैविक पुत्री है इसका कोई सुबूत नहीं है। इस अदालत का ज्यादा समय इसी बात पर विचार करने में जाया हुआ कि वह उनकी बेटी है। बाद में वह उसे खुद को उनका वंशज होने में इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में आपातकाल पर आधारित कई फिल्में बन चुकी हैं। सेंसर बोर्ड ने 12 दृश्यों पर कैंची चलाने के बाद फिल्म को यू-ए प्रमाण पत्र दिया है। यह फिल्म पूरी हो चुकी है।

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