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रेयान पिंटो को मिली कोर्ट से एक और दिन की राहत

रायन पिंटो और उनके माता-पिता ने सोमवार को अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी।

By Babita KashyapEdited By: Published: Wed, 13 Sep 2017 11:06 AM (IST)Updated: Wed, 13 Sep 2017 04:26 PM (IST)
रेयान पिंटो को मिली कोर्ट से एक और दिन की राहत
रेयान पिंटो को मिली कोर्ट से एक और दिन की राहत

मुंबई, जेएनएन। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को अगस्तीन एफ. पिंटो, ग्रेस पिंटो और रेयान पिंटो की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक टाल दी है । बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को रायन समूह के संस्थापक अध्यक्ष ऑगस्टिन पिंटो (73) और समूह की प्रबंध निदेशक तथा उनकी पत्नी ग्रेस पिंटो (62) और सीईओ रायन पिंटो को गिरफ्तारी से बुधवार तक के लिए राहत दे दी थी। 

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रायन पिंटो और उनके माता-पिता ने सोमवार को अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी। गुरूगांव स्थित स्कूल परिसर में छात्र की हत्या के मामले में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के दो शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। 8 सितंबर को गुरुग्राम के भोंडसी स्थित स्कूल परिसर में 7 साल के प्रद्युम्न की गला रेंतकर हत्या कर दी गई है। प्रद्युम्न हत्या मामले में आरोपी बस कंडक्टर अशोक को तीन दिन के पुलिस रिमांड के बाद मंगलवार को 18 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेज दिया गया है। आरोपी को 18 सितम्बर को गुरुग्राम के सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा।

यह भी पढ़ें: पिंटो की गिरफ्तारी पर बांबे हाइ कोर्ट ने लगाई रोक


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