कपिल शर्मा और इरफान को हाईकोर्ट से राहत
कॉमेडियन कपिल शर्मा एवं अभिनेता इरफान को उच्च न्यायालय ने राहत देते हुए मुंबई महानगरपालिका को शपथपत्र दायर करने के निर्देश दिए हैं।
मुंबई, राज्य ब्यूरो। कॉमेडियन कपिल शर्मा एवं अभिनेता इरफान को उच्च न्यायालय ने राहत देते हुए मुंबई महानगरपालिका को शपथपत्र दायर करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं।
बीएमसी ने गोरेगांव स्थित डीएलएच एनक्लेव की अठारहवीं मंजिल पर स्थित उक्त दोनों कलाकारों के फ्लैट में अवैध निर्माण किए जाने का दावा किया है। बीएमसी की ओर से कपिल एवं इरफान को मुंबई महानगरपालिका एक्ट 351 के तहत नोटिस जारी किया था।
दोनों कलाकारों ने इस नोटिस को सिविल कोर्ट में चुनौती दी थी। जहां से उन्हें कोर्ट का फैसला आने तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। बीएमसी द्वारा उसके बाद एमआरटीपी एक्ट 53 के तहत अवैध निर्माण गिराने की नोटिस दी गई। कपिल ने इस नोटिस को मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उनके वकील का कहना है कि सिविल कोर्ट में पहले से लंबित मामले में बीएमसी दूसरी नोटिस कैसे दे सकता है।
कपिल की इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे.एन.पाटिल ने सभी पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। बीएमसी की ओर से आरोप लगाया गया था कि कपिल शर्मा द्वारा अपने फ्लैट में अवैध निर्माण किया जा रहा है। कपिल के वकील ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कपिल द्वारा अपने फ्लैट में सिर्फ फर्नीचर का काम करवाया जा रहा है, न कि कोई अवैध निर्माण। उच्च न्यायालय ने बीएमसी को कपिल शर्मा की याचिका के जवाब में शपथपत्र दायर करने के निर्देश भी दिए । मामले की अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी।
पढ़ें:‘मिड डे’ के पाठकों के लिए खुशखबरी, नए कलेवर के साथ लॉन्च हुआ नया वर्जन