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डांस अकादमी के लिए हेमा ने नहीं ली जमीन

डांस अकादमी के लिए महाराष्ट्र में सस्ते दर पर जमीन लेने के मामले में अभिनेत्री व भाजपा सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ दायर जनहित याचिका निरस्त हो गई है।

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Sat, 22 Oct 2016 02:14 AM (IST)Updated: Sat, 22 Oct 2016 02:32 AM (IST)
डांस अकादमी के लिए हेमा ने नहीं ली जमीन

मुंबई, प्रेट्र : डांस अकादमी के लिए महाराष्ट्र में सस्ते दर पर जमीन लेने के मामले में अभिनेत्री व भाजपा सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ दायर जनहित याचिका निरस्त हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट में बताया कि हेमा मालिनी जमीन लेने से मना कर चुकी हैं। इसके बाद अदालत ने याचिका को निरस्त करने का फैसला किया।

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हेमा मालिनी के खिलाफ पूर्व पत्रकार केतन तिरोडकर ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि भाजपा सांसद को राज्य सरकार ने मुंबई के अंधेरी इलाके में नाममात्र की दर पर जमीन दी है। राज्य सरकार के जवाब के बाद मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर की पीठ ने यह कहते हुए याचिका निरस्त कर दी कि अब इस पर सुनवाई का आधार नहीं बचा है।

उल्लेखनीय है कि हेमा मालिनी को अकादमी के लिए पहले वर्सोवा में जमीन मिली थी। यह जमीन कोस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) में आती थी। इसके बाद हेमा ने राज्य सरकार से किसी और जगह पर जमीन देने का अनुरोध किया।

दिसंबर 2015 में भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें मात्र 70,000 रुपये में 2,000 वर्गमीटर जमीन दे दी। एक आरटीआइ के जरिये यह मामला सामने आने के बाद हेमा मालिनी और राज्य सरकार को चौतरफा हमलों का सामना करना पड़ा था।

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