Move to Jagran APP

बिलकिस बानो केस में 11 आरोपियों की उम्रकैद की सजा बरकरार

गुजरात के बिलकिस बानो दुष्कर्म एवं उसके परिजनों की हत्या मामले में उच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Fri, 05 May 2017 04:31 AM (IST)Updated: Fri, 05 May 2017 04:31 AM (IST)
बिलकिस बानो केस में 11 आरोपियों की उम्रकैद की सजा बरकरार
बिलकिस बानो केस में 11 आरोपियों की उम्रकैद की सजा बरकरार

मुंबई। गुजरात के बिलकिस बानो दुष्कर्म एवं उसके परिजनों की हत्या मामले में गुरुवार को मुंबई उच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। इसके अलावा निचली अदालत से छूटे सात आरोपियों को भी दोषी करार दिया। हालांकि, तीन दोषियों को मृत्युदंड देने की सीबीआइ की अपील खारिज कर दी।

loksabha election banner

हाई कोर्ट का यह फैसला निचली अदालत से उम्रकैद की सजा पा चुके 11 गुनहगारों की याचिका पर आया है। न्यायमूर्ति वीके ताहिलरमानी और मृदुला भाटकर की खंडपीठ ने निचली अदालत द्वारा सजा सुनाए गए 11 दोषियों की उम्रकैद बरकरार रखी। निचली अदालत ने 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इसके अलावा निचली अदालत से छूट गए सात लोगों को हाई कोर्ट ने गुनहगार माना। इनमें से पांच पुलिसकर्मी और दो डॉक्टर हैं। इन्हें आरोपियों को बचाने के लिए गलत बयान देने एवं सुबूत नष्ट करने का दोषी पाया गया है।

जितना समय ये लोग अब तक जेल में बिता चुके हैं, अदालत ने कारावास के तौर पर उतना पर्याप्त माना। हालांकि, इन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।

पांच गुनहगारों की तरफ से मुकदमा लड़ रहे वरिष्ठ वकील हर्षद पोंडा का कहना था कि अपराध के दृश्य एवं गवाहों के बयानों में समानता नहीं है। उनके अनुसार इस घटना में मारे जानेवालों की संख्या को लेकर भी विवाद है। दूसरी तरफ, सीबीआइ के वकील हितेन वेनेगांवकर ने कहा कि सभी दोषी इस घटना से पहले भी गुजरात दंगों में शामिल थे। इसलिए यह घटना पूर्वनियोजित थी।

अबू धाबी रवाना होने से पहले इमान की बहन ने भारत को कहा 'धन्‍यवाद'

माफिया सरगना अबू सलेम के साथ जेल में रहना चाहता है यह अधिकारी

मुंबई से एक और संदिग्‍ध ISI एजेंट गिरफ्तार, आतंकी संगठन के लिए करता था ये काम


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.