महाराष्ट्र विस चुनाव के एक बूथ की ईवीएम की होगी जांच
बांबे हाई कोर्ट ने एक मतदान केंद्र में इस्तेमाल की गई सभी ईवीएम की फोरेंसिक जांच का आदेश दिया है।
मुंबई। बांबे हाई कोर्ट ने 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान पुणे के एक मतदान केंद्र में इस्तेमाल की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की फोरेंसिक जांच का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। कांग्रेस के पराजित उम्मीदवार अभय छाजेद ने यह याचिका दाखिल की है।
चार मई को कोर्ट ने पुणे के कलेक्टर को ईवीएम को जांच के लिए हैदराबाद के फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेजने का निर्देश दिया।
ये ईवीएम पार्वती विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 185 के हैं। छाजेद ने याचिका में कहा है कि मुझे बूथ नंबर 185 और बूथ नंबर 242 में उम्मीद से कम वोट मिले।
दोनों मतदान केंद्रों के 89 मतदाताओं ने हलफनामा देकर कहा है कि उन्होंने मुझे वोट दिया था। जबकि दोनों मतदान केंद्रों से मुझे केवल 69 वोट मिले।
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कोर्ट ने कहा कि फारेंसिक जांच में यह पता लगाया जाए कि क्या ईवीएम कंट्रोल यूनिट के डाटा में वही परिणाम है जो निर्वाचन अधिकारी ने घोषित किया था।
क्या मतदान और परिणाम की तारीख के बीच किसी भी तरह से ईवीएम और उसके डाटा से छेड़छाड़ की गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जून को होगी।