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प्रद्युम्न मर्डर केस: पिंटो फैमिली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

अगर आज शाम 5 बजे तक इन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिली तो गुरुग्राम पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर सकती है।

By Babita KashyapEdited By: Published: Fri, 15 Sep 2017 09:51 AM (IST)Updated: Fri, 15 Sep 2017 09:51 AM (IST)
प्रद्युम्न मर्डर केस: पिंटो फैमिली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
प्रद्युम्न मर्डर केस: पिंटो फैमिली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

मुंबई, जेएनएन। गुरुग्राम प्रद्युम्न मर्डर केस में रायन इंटरनेशनल स्कूल के सीइओ रेयान पिंटो, चेयरमैन ऑगस्टिन पिंटो और मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रीडा पिंटो पर गिरफ्तार की तलवार लटक रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को पिंटो परिवार की अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। 

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लेकिन आज (शुक्रवार) शाम 5 बजे तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। वहीं इन्हें गुरुवार रात 9 बजे तक मुंबई पुलिस के पास पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया। अगर पिंटो परिवार को गिरफ्तारी से बचना है तो इन लोगों को आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से राहत लेनी है। अगर आज शाम 5 बजे तक इन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिली तो गुरुग्राम पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर सकती है। गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल के टॉयलेट में 8 सितंबर की सुबह सेकेंड क्लास के छात्र प्रद्युम्न की गला काटकर हत्या कर दी गई थी।

पुलिस ने इस मामले में बस के कंडक्टर को अरेस्ट किया है। इसके साथ ही स्कूल के उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख फ्रांसिस थॉमस को 16 सितंबर तक के लिए पुलिस हिरासत जबकि एचआर हेड जे थॉमस को 18 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शुक्रवार को हुई घटना के बाद गुडग़ांव पुलिस ने दोनों को आईपीसी और किशोर न्याय अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। 

यह भी पढ़ें: पिंटो की गिरफ्तारी पर बांबे हाइ कोर्ट ने लगाई रोक


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