Move to Jagran APP

मुंबई की नाबालिग दुष्कर्म पीडि़ता के नवजात की मौत

नाबालिग ने शुक्रवार को यहां सिजेरियन ऑपरेशन के जरिये एक लड़के को जन्म दिया था। रविवार रात साढ़े दस बजे के करीब उसकी मृत्यु हो गई।

By Babita KashyapEdited By: Published: Tue, 12 Sep 2017 12:27 PM (IST)Updated: Tue, 12 Sep 2017 12:27 PM (IST)
मुंबई की नाबालिग दुष्कर्म पीडि़ता के नवजात की मौत
मुंबई की नाबालिग दुष्कर्म पीडि़ता के नवजात की मौत

मुंबई, प्रेट्र। महानगर की तेरह वर्षीय दुष्कर्म पीडि़ता के नवजात शिशु ने जन्म लेने के 48 घंटों के भीतर ही अस्पताल में दम तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह चिकित्सकीय आधार पर उसे 32 सप्ताह के गर्भ को गिराने की इजाजत दी थी। लेकिन नाबालिग ने शुक्रवार को यहां सिजेरियन ऑपरेशन के जरिये एक लड़के को जन्म दिया था। नवजात का वजन केवल 1.8 किलोग्राम था। रविवार रात साढ़े दस बजे के करीब उसकी मृत्यु हो गई।

loksabha election banner

समयपूर्व जन्मे इस नवजात को यहां जेजे अस्पताल के नियोनेटल (नवजात शिशु संबंधी) इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया था। बाद में स्थिति और गंभीर होने पर बच्चे को ऑक्सीजन मशीन से हटाकर वेंटीलेटर पर रख दिया गया था। नाबालिग अब भी अस्पताल में भर्ती है और स्त्री रोग विशेषज्ञ अशोक आनंद उसका इलाज कर रहे हैं। मुंबई की रहने वाली इस पीडि़ता को अपने गर्भपात के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा था।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कानून के सेक्शन 3(2) बी के तहत 20 हफ्ते  की गर्भावस्था के बाद गर्भपात कराना अपराध है। जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट पीठ ने गत 6 सितंबर को नाबालिग के गर्भपात का आदेश दिया था। पीडि़ता से पिता के एक सहयोगी ने दुष्कर्म किया था जिसके बाद वह गर्भवती हो गई थी।

यह भी पढ़ें: 14 माह के ब्रेन डेड बच्चे के अंगदान से बची एक जान


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.