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मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में पांच को फांसी, सात को उम्रकैद

मुंबई की लोकल ट्रेनों में नौ साल पहले 11 जुलाई 2006 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में विशेष मकोका कोर्ट ने पांच दोषियों को फांसी और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Thu, 01 Oct 2015 04:14 AM (IST)Updated: Thu, 01 Oct 2015 04:19 AM (IST)
मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में पांच को फांसी, सात को उम्रकैद

मुंबई। मुंबई की लोकल ट्रेनों में नौ साल पहले 11 जुलाई 2006 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में विशेष मकोका कोर्ट ने पांच दोषियों को फांसी और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस सीरियल ब्लास्ट में 188 लोग मारे गए थे और 829 जख्मी हुए थे। विशेष मकोका कोर्ट के जज यतिन शिंदे ने बुधवार को कार्यवाही शुरू होते ही मामले में 11 सितंबर 2015 को दोषी करार 12 आरोपियों को सजा सुनानी शुरू की। पांच आरोपियों ने मुंबई की लोकल ट्रेनों में बम रखे थे।

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इनको विस्फोटक कानून, गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति से रोकने और भारतीय रेलवे अधिनियम के साथ-साथ आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया गया था। इसके अलावा सात लोगों को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई।

सभी को मिलनी चाहिए थी फांसी: उज्ज्वल निकम

वरिष्ठ सरकारी अभियोजक उज्ज्वल निकम ने कहा कि यह फैसला स्वागतयोग्य है। मेरा मानना है कि सभी आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। अभियोजन पक्ष ने सभी के लिए फांसी की सजा क्यों नहीं मांगी, इसका कोई स्पष्ट कारण भी नहीं दिया गया है। सभी आरोपियों को फांसी की सजा के लिए हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए।

इन्हें उम्रकैद

मोहम्मद आलम शेख: बम बनाने के लिए साथियों को अपना घर दिया

जमीर शेख: लोकल ट्रेनों का सर्वे किया और फैजल के घर साजिश में शामिल हुआ

तनवीर अंसारी: मोहम्मद शेख के घर पर बम बनवाने में सहायता की। साजिश के लिए फैजल के घर गया

मोहम्मद माजिद शफी: बांग्लादेश बॉर्डर से पाकिस्तानियों को मुंबई लाया और ब्लास्ट के बाद उन्हें बांग्लादेश तक ले गया

साजिद अंसारी: इसकी बनाई इलेक्ट्रिक सर्किट ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई

मुजम्मिल शेख: लोकल ट्रेनों का सर्वे किया और फैजल के घर हुई मीटिंग में शामिल हुआ

सोहेल शेख: सर्वे के दौरान शामिल हुआ, फैजल के घर हुई मीटिंग में शामिल हुआ।


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