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सलमान के हिट एंड रन केस के पेपर-बुक से दस्तावेज गायब

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुड़े 2002 के हिट एंड रन मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मंगलवार को एक नया मोड़ आ गया। सलमान खान के वकील ने दावा किया कि पेपर-बुक से कुछ दस्तावेज गायब हैं।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Wed, 26 Aug 2015 02:34 AM (IST)Updated: Wed, 26 Aug 2015 02:39 AM (IST)
सलमान के हिट एंड रन केस के पेपर-बुक से दस्तावेज गायब

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुड़े 2002 के हिट एंड रन मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मंगलवार को एक नया मोड़ आ गया। सलमान खान के वकील ने दावा किया कि पेपर-बुक से कुछ दस्तावेज गायब हैं। हाई कोर्ट सलमान की अपील पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने पांच साल की सजा को चुनौती दी है।

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पेपर-बुक कोर्ट रजिस्ट्री तैयार करता है, जिसमें सबूत, दस्तावेजों का संकलन होता है। उसे अपील की सुनवाई से पहले दोनों पक्षों को दिया जाता है। इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच तीखी तकरार हुई। बचाव पक्ष ने अभियोजन के उस दावे की आलोचना की जिसमें कहा गया था कि पेपर बुक दुरूस्त है।

सलमान के वकील अमित देसाई ने जस्टिस एआर जोशी के समक्ष दाखिल एक आवेदन में आरोप लगाया कि पेपर-बुक में बचाव से जुड़े दस्तावेज नहीं हैं, इसलिए बचाव पक्ष बहस नहीं कर सकता।

आवेदन में कहा गया है कि पेपर-बुक में रवींद्र पाटिल का मीडिया इंटरव्यू से जुड़ा कागजात नहीं है। घटना के समय चश्मदीद तथा सलमान के बॉडीगार्ड रहे पाटिल ने उस इंटरव्यू में मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान से पलट गया था। पाटिल की मौत हो गई थी।

पाटिल ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में कहा था कि घटना के समय सलमान नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे।

अभियोजक पूर्णिमा कंठारिया तथा एसएस शिंदे ने कहा कि हो सकता है कि उक्त दस्तावेज पेपर-बुक नहीं रहा हो और यह रिकॉर्ड तथा कार्यवाही में हो, जिससे बचाव पक्ष को वह नहीं मिला हो। इस पर देसाई का कहना था कि पेपर-बुक हाई कोर्ट के नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए, जो नहीं हुआ है। अभियोजन ने उनके आरोपों से इनकार किया। अंत में जस्टिस जोशी ने देसाई के आवेदन पर फैसला बुधवार के लिए टाल दिया।

उल्लेखनीय है कि 28 सितंबर, 2002 को हुई उक्त घटना में सलमान की गाड़ी बांद्रा में एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ गई थी। उससे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे। इस मामले में सेशन्स कोर्ट ने इस साल 6 मई को सलमान को सजा सुनाई थी। सलमान को होई कोर्ट ने जमानत दी हुई है।


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