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राधे मां से फिर हो सकती है पूछताछ

दहेज उत्पीडऩ मामले में फंसी विवादास्पद महिला धर्मगुरु राधे मां से पुलिस फिर पूछताछ कर सकती है। हालांकि इस मामले में राधे मां शुक्रवार को अपना बयान दर्ज करा चुकी हैं।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Sun, 16 Aug 2015 01:39 AM (IST)Updated: Sun, 16 Aug 2015 01:45 AM (IST)
राधे मां से फिर हो सकती है पूछताछ

मुंबई। दहेज उत्पीडऩ मामले में फंसी विवादास्पद महिला धर्मगुरु राधे मां से पुलिस फिर पूछताछ कर सकती है। हालांकि इस मामले में राधे मां शुक्रवार को अपना बयान दर्ज करा चुकी हैं।

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कांदीवली पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुकुंद पवार ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि इस मामले में कुछ अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान अपनी ओर से दस्तावेजी सुबूत उपलब्ध कराए थे, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो अभियुक्त को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा अभी तक इस मामले में सात अभियुक्तों के बयान रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। हालांकि उन्होंने बयानों से जुड़ा ब्योरा देने से इंकार कर दिया।

इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा राधे मां को अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने कांदीवली पुलिस थाने में चार घंटे तक चली पूछताछ के दौरान अपना बयान दर्ज कराया था। बयान में उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इंकार किया था।

उल्लेखनीय है कि एक 32 वर्षीय महिला ने कांदीवली पुलिस थाने में राधे मां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनके अनुसार राधे मां के कहने पर उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताडि़त करने लगे थे। इस महिला का आरोप है कि राधे मां के उकसाने पर उसके ससुराल वाले उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताडि़त करते थे।राधे मां से फिर हो सकती है पूछताछ

मुंबई। दहेज उत्पीडऩ मामले में फंसी विवादास्पद महिला धर्मगुरु राधे मां से पुलिस फिर पूछताछ कर सकती है। हालांकि इस मामले में राधे मां शुक्रवार को अपना बयान दर्ज करा चुकी हैं।

कांदीवली पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुकुंद पवार ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि इस मामले में कुछ अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान अपनी ओर से दस्तावेजी सुबूत उपलब्ध कराए थे, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो अभियुक्त को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा अभी तक इस मामले में सात अभियुक्तों के बयान रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। हालांकि उन्होंने बयानों से जुड़ा ब्योरा देने से इंकार कर दिया।

इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा राधे मां को अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने कांदीवली पुलिस थाने में चार घंटे तक चली पूछताछ के दौरान अपना बयान दर्ज कराया था। बयान में उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इंकार किया था।

उल्लेखनीय है कि एक 32 वर्षीय महिला ने कांदीवली पुलिस थाने में राधे मां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनके अनुसार राधे मां के कहने पर उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताडि़त करने लगे थे। इस महिला का आरोप है कि राधे मां के उकसाने पर उसके ससुराल वाले उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताडि़त करते थे।


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