तीस्ता की अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर
विदेशी चंदा नियमन कानून [एफसीआरए] उल्लंघन मामले में तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को बांबे हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता व उनके पति की अंतरिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
मुंबई। विदेशी चंदा नियमन कानून [एफसीआरए] उल्लंघन मामले में तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को बांबे हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता व उनके पति की अंतरिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने उन्हें 20 हजार रपये के मुचलके पर जमानत दी है। हालांकि तीस्ता अदालत की इजाजत बिना देश नहीं छोड़ सकतीं। तीस्ता और जावेद पर एफसीआरए का उल्लंघन कर विदेश से 2.9 लाख डॉलर [1.8 करोड़ रुपए] चंदा लेने का आरोप है।
हाई कोर्ट ने सीबीआइ के उस दावे को खारिज कर दिया कि तीस्ता और उनके पति की गतिविधियां देश के लिए खतरा हैं। अदालत ने कहा कि किसी भी नागरिक को अलग विचार रखने का अधिकार है। अलग विचार रखना देश की अखंडता के लिए खतरा नहीं हो सकता।
हालांकि जस्टिस मृदुला भटकर ने कहा कि प्रथमदृष्टया तीस्ता और उनके पति ने एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उन्होंने दोनों को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। साथ ही सीबीआइ के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए किसी को नहीं भड़काने तथा किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त न होने का आदेश भी दिया। इसके पूर्व 24 जुलाई को सीबीआइ की विशेष अदालत ने तीस्ता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। तीस्ता ने उसी फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।