सलमान को जेल के बाद बेल, सजा सुनने के बाद रो पड़े अभिनेता
हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान को आज सत्र न्यायालय ने पांच वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। लेकिन मुंबई उच्च न्यायालय से दो दिन की अंतरिम जमानत मिल जाने के कारण वह जेल जाने से बच गए हैं।
राज्य ब्यूरो, मुंबई। करीब 13 साल पुराने हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान को आज सत्र न्यायालय ने पांच वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। लेकिन मुंबई उच्च न्यायालय से दो दिन की अंतरिम जमानत मिल जाने के कारण वह जेल जाने से बच गए हैं। इसके अलावा काले हिरण के शिकार मामले में भी बॉलीवुड अभिनेता के खिलाफ दो मुकदमे चल रहे हैं।
बुधवार सुबह करीब 11 बजे सलमान मुंबई की एक सत्र अदालत पहुंचे। 11 बजकर 6 मिनट पर उनको कोर्ट रूम के अंदर बुलाया गया। सत्र न्यायाधीश डीडब्ल्यू देशपांडे ने माना कि सलमान खान ने शराब पी थी और वही गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की कुल आठ धाराओं के तहत सलमान को दोषी ठहराया। इसके बाद सजा को लेकर बहस शुरू हुई। डेढ़ बजे के करीब जज ने उनको पांच साल की सजा सुना दी। सजा सुनते ही सलमान ने चुपचाप सिर झुका लिया और रो पड़े। उनके साथ दोनों बहनें अर्पिता एवं अलविरा और दोनों भाई सुहैल व अरबाज भी कोर्ट में मौजूद थे।
तीन घंटे के अंदर राहत
सलमान के वकीलों की मुस्तैद टीम ने तीन घंटे के अंदर ही मुंबई उच्च न्यायालय से दो दिन की अंतरिम जमानत हासिल कर ली। सुनियोजित रणनीति के तहत हरीश साल्वे के नेतृत्व में उनके वकीलों की टीम ने सत्र न्यायालय के निकट स्थित उच्च न्यायालय में दोपहर 3.15 बजे तक जमानत की अर्जी दाखिल कर दी। निचली अदालत से उन्हें फैसले की प्रमाणित प्रति नहीं मिल सकी थी। इस आधार पर हाई कोर्ट ने उन्हें दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब आठ मई को होगी।
तैयार था जेल का वाहन
माना जा रहा था कि सलमान को उच्च न्यायालय से जमानत मिलने में कुछ दिन लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनको मुंबई के आर्थर रोड जेल में रहना पड़ सकता था। उन्हें ले जाने के लिए जेल का वाहन भी तैयार था।
सजा को लेकर जिरह
अभियोजन पक्ष सलमान के लिए पूरे 10 साल के सश्रम कारावास की मांग कर रहा था। जबकि बचाव पक्ष तीन वर्ष के कारावास एवं सामाजिक सेवा की सजा देने की मांग कर रहा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने गैरइरादतन हत्या के आरोप में पांच साल सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अन्य धाराओं के तहत भी कारावास की सजा सुनाई गई, जो पहली सजा के साथ ही चलेगी।
दुर्घटना की तारीख : 28 सितंबर, 2002
जगह : अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी, बांद्रा
हताहत : एक की मौत, चार घायल
आरोपी : सलमान खान
अभियोजन द्वारा पेश गवाह : 27
बचाव पक्ष द्वारा पेश गवाह : 01
-इन धाराओं के तहत हुई सजा-
-::आइपीसी की धाराएं::-
-304-2 : गैरइरादतन हत्या का आरोप
-279 : लापरवाही से गाड़ी चलाना
-337 व 338 : जान जोखिम में डालना और गंभीर आघात पहुंचाना
-427 : संपत्ति को नुकसान पहुंचाना।
-::मोटर वाहन अधिनियम::-
-34-ए, बी और 181 : यातायात नियमों का उल्लंघन कर गाड़ी चलाना
-185 : शराब पीकर तेज गति से गाड़ी चलाना।
सुनवाई करने वाले सत्र न्यायाधीश : डीडब्ल्यू देशपांडे
विशेष लोक अभियोजक : प्रदीप घरात
बचाव दल के प्रमुख : श्रीकांत शिवाडे।
बॉलीवुड की चिंता
-सलमान खान पर फिल्म उद्योग का 200 से 300 करोड़ रुपये दांव पर लगा हुआ है।
-कबीर खान की बजरंगी भाईजान और सूरज बडज़ात्या की प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग चल रही है।
-अपने प्रोडक्शन हाउस से 1983 की सुपरहिट फिल्म हीरो का रीमेक और दबंग-तीन बनाने की योजना।
-यशराज बैनर की फिल्म सुलतान निर्माण की प्रक्रिया में है।
जन्म : 27 दिसंबर, 1965
पिता : सलीम खान
मां : सलमा खान
कुल फिल्में : 130 से अधिक फिल्मों में प्रमुख भूमिका
पहली फिल्म : बीवी हो तो ऐसी (1988)
प्रमुख फिल्में : मैंने प्यार किया, साजन, सनम बेवफा, हम आपके हैं कौन, करन अर्जुन, हम दिल दे चुके सनम, हम साथ साथ हैं, हैलो ब्रदर, चोरी चोरी चुपके चुपके, दबंग, एक था टाइगर, जय हो, किक।