अबू आजमी के खिलाफ दोबारा केस चलाने का आदेश
मुंबई। यहां की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और चार अन्य के खिलाफ नए
मुंबई। यहां की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और चार अन्य के खिलाफ नए सिरे से मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। यह मामला उनके वर्ष 2000 में दिए गए भड़काऊ भाषण से जुड़ा है।
इस मामले में मई, 2012 में मझगांव मजिस्ट्रेट की अदालत ने आजमी और चार अन्य को दो साल कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद अभियुक्तों ने सत्र अदालत में अपील दायर की थी।
सत्र अदालत के जज डीके मुल्ला ने कहा, 'अपील स्वीकार की जाती है और मजिस्ट्रेट अदालत का फैसला खारिज किया जाता है।' साथ ही उन्होंने नए सिरे से मुकदमा चलाने का आदेश दिया।
जज ने कहा कि मजिस्ट्रेट छह महीने में मुकदमे का समापन करेंगे। बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी थी कि कुछ गवाहों से जिरह नहीं हुई थी। यह मामला फरवरी, 2000 में मध्य मुंबई के भायखला इलाके में हुई एक रैली से जुड़ा हुआ है। यहां आजमी ने कुछ सांप्रदायिक और भड़काऊ बयान दिए थे। इस मामले में दोषी साबित होने के बाद से अभियुक्त जमानत पर हैं।