प्रदीप जैन हत्याकांड में अबू सलेम को उम्रकैद
राज्य ब्यूरो, मुंबई। अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम को भवन निर्माता प्रदीप जैन की हत्या के मामले में बुध
राज्य ब्यूरो, मुंबई। अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम को भवन निर्माता प्रदीप जैन की हत्या के मामले में बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। सलेम ने जैन की हत्या सात मार्च, 1995 को मुंबई के जुहू स्थित उनके बंगले के बाहर ही करवा दी थी। वह 12 मार्च, 1993 को मुंबई के सिलसिलेवार विस्फोट मामले में भी आरोपी है।
अदालत ने सलेम केड्राइवर मेहंदी हसन को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले के एक अन्य आरोपी 86 वर्षीय भवन निर्माता वीरेंद्र जांभ को रिहा कर दिया गया, क्योंकि उसे सुनाई गई सजा की अवधि वह पहले ही जेल में काट चुका था। जांभ को इस मामले में वर्ष 2005 में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उसने नौ माह जेल में बिताए थे। विशेष टाडा न्यायाधीश जीए सनप ने अबू सलेम को हत्या और आपराधिक साजिश केलिए उम्रकैद की सजा सुनाई।
सलेम ने भवन निर्माता प्रदीप जैन की इसलिए हत्या करवा दी थी, क्योंकि वह उसे अपने व्यवसाय में साझीदार बनाने को राजी नहीं हुए थे।
हालांकि, बचाव पक्ष के वकील सुदीप पासबोला ने इस पर भी पुर्तगाल से हुए समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। उनके अनुसार समझौते में सलेम के लिए उस पर चल रहे सभी नौ मामलों में अधिकतम 25 वर्षो की सजा देने की शर्त रखी गई थी। बता दें कि पुर्तगाल सरकार ने सलेम को प्रत्यर्पित करते समय यह शर्त लगाई थी कि उसे मृत्युदंड की सजा नहीं दी जानी चाहिए।
2005 में भारत लाया गया था
साल 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के आरोपी सलेम को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था। जून 2012 में सलेम को मुंबई की तलोजा सेंट्रल जेल में कथित तौर पर गैंगस्टर देवेंद्र जगताप उर्फ जेडी ने गोली मारी थी। जेडी 26/11 मुंबई हमलों के एक आरोपी के वकील रहे शाहिद आजमी की हत्या का आरोपी था।