कोर्ट नहीं पहुंची साध्वी प्राची, फिर जारी होगा नोटिस
महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में घिरी साध्वी प्राची गुरुवार को जिला न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। कोर्ट उन्हें दोबारा नोटिस जारी करेगी।
इंदौर। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में घिरी साध्वी प्राची गुरुवार को जिला न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। कोर्ट उन्हें दोबारा नोटिस जारी करेगी।
परिवादी लोकेश भार्गव ने वकील प्रवीण योगी के माध्यम से जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया था। इसमें आरोप है कि साध्वी प्राची ने 18 मार्च 2015 को उप्र में एक सभा में महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें अंग्रेजों का पिट्टू बताया था।
परिवादी ने धारा 156[3] के तहत साध्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आवेदन भी किया था जिसे कोर्ट ने खारीज कर दिया। निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ परिवादी ने रिवीजन पिटीशन लगाई, जिसकी सुनवाई में पिछली पेशी पर कोर्ट ने साध्वी को नोटिस जारी किया था। गुरुवार को नोटिस बगैर तामिली लौट आया। कोर्ट अब दोबारा नोटिस जारी करेगी। अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।