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इंदौर कलेक्टर रहे के.सुरेश को भ्रष्टाचार मामले में दो साल की जेल

पूर्व आईएएस [1982 बैच ] के.सुरेश को सीबीआई की विशेष अदालत ने दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रपए का जुर्माना लगाया है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Fri, 02 Dec 2016 02:33 AM (IST)Updated: Fri, 02 Dec 2016 02:45 AM (IST)
इंदौर कलेक्टर रहे के.सुरेश को भ्रष्टाचार मामले में दो साल की जेल

भोपाल, ब्यूरो। मध्यप्रदेश के पूर्व आईएएस [ 1982 बैच ] के.सुरेश को सीबीआई की विशेष अदालत ने दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रपए का जुर्माना लगाया है। सुरेश 2009 में चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट में चेयरमैन थे। इस दौरान उन्होंने बेटे के अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के दाखिले के लिए वहां के विजयलक्ष्मी बिल्डर से 12 लाख फीस जमा करवाई थी। इसके एवज में के.सुरेश पर ट्रस्ट की जमीन से गुजरने वाले दो ब्रिज के निर्माण में लापरवाही बरतने का आरोप था।

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सीबीआई ने जांच में आरोप सत्य पाया। अगस्त 2009 में सीबीआई ने के सुरेश घर और दफ्तर पर छापा मारा था जहां से करीब 2.36 करा़े$ड रपए नकद और कई संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए थे। उनके घर से 6443 डॉलर सीबीआई ने जब्त किए थे। इस मामले में भी अभी फैसला आना बाकी है।

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