नर्मदा बांध विस्थापितों पर मध्य प्रदेश समेत तीन राज्यों से मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों से नर्मदा बांध परियोजना से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास पर रिपोर्ट देने को कहा है। अदालत ने राज्य सरकारों से इस बात का विस्तृत विवरण देने को कहा है कि विस्थापितों का किस तरह से पुनर्वास किया जा रहा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों से नर्मदा बांध परियोजना से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास पर रिपोर्ट देने को कहा है। अदालत ने राज्य सरकारों से इस बात का विस्तृत विवरण देने को कहा है कि विस्थापितों का किस तरह से पुनर्वास किया जा रहा है।
न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और यूयू ललित की सामाजिक न्याय पीठ ने मध्य प्रदेश द्वारा सौंपे गए हलफनामे पर शुक्रवार को नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह निहायत चालू रवैया है। इसमें विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा निपटाए गए मामलों को लेकर राज्य सरकारों द्वारा दायर प्रगति रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि मामले की प्रगति से हम चिंतित हैं। 15 सौ शिकायतों में से यदि नौ सौ पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, तो यह अपर्याप्त है।