निलंबित आईएएस शशि कर्णावत होंगी बर्खास्त
भोपाल [ब्यूरो]। निलंबित आईएएस अफसर शशि कर्णावत को बर्खास्त करने राज्य सरकार ने केंद्रीय कार्मिक एवं
भोपाल [ब्यूरो]। निलंबित आईएएस अफसर शशि कर्णावत को बर्खास्त करने राज्य सरकार ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि कर्णावत को विशेष न्यायालय ने प्रिंटिंग घोटाले में पांच साल की जेल और 50 लाख जुर्माने की सजा दी है। वे जेल में भी रह चुकी हैं। इन पर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होने से सेवा से बर्खास्त किया जाना उचित होगा।
उल्लेखनीय है कि मंडला के विशेष न्यायालय ने 27 सितंबर 13 को जिला पंचायत में वर्ष 1999-2000 में हुए प्रिंटिंग घोटाले में दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कारावास और 50 लाख रुपए का जुर्माना किया है। उनके अलावा तीन अन्य आरोपियों को भी 5-5 साल की कैद और अर्थदंड से दंडित किया गया था। न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मंडला राजीव कर्महे की अदालत ने यह फैसला दिया। इसके बाद सभी को जेल भेज गया था। बाद में कर्णावत जमानत पर बाहर आ गई। उस समय राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी थी।
प्रदेश की दूसरी आईएएस
भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त होने वाली निलंबित आईएएस कर्णावत प्रदेश की दूसरी महिला आईएएस हैं। इसके पहले राज्य सरकार ने टिनू जोशी को भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में बर्खास्त किया है। हालांकि आईएएस अफसरों के मामले में यह चौथी आईएएस होंगी। इससे पहले वर्ष 2002 में आईएएस रमेश थेटे को भ्रष्टाचार के मामले में जबलपुर न्यायालय ने 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद बर्खास्त किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वे बरी होने के बाद वे बहाल हो गए थे। इसी तरह अरविंद जोशी को भी सरकार ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बर्खास्त किया है।