टीनू जोशी का कोर्ट में सरेंडर, जेल भेजा
भोपाल [ब्यूरो]। आय से अधिक संपत्ति मामले में पिछले साल एक मार्च से लोकायुक्त पुलिस को छका रही बर्खास
भोपाल [ब्यूरो]। आय से अधिक संपत्ति मामले में पिछले साल एक मार्च से लोकायुक्त पुलिस को छका रही बर्खास्त आईएएस अधिकारी टीनू जोशी ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। व्हील चेयर पर दो नर्सो के साथ आई टीनू जोशी की ओर वकील ने कहा कि उनकी पक्षकार निर्दोष हैं। लेकिन विशेष न्यायाधीश डीपी मिश्रा ने सख्त टिप्पणी कर कहा कि यदि वह निर्दोष है, तो फरार क्यों थी? वकील ने बीमारी का हवाला देकर जमानत लेने की भरपूर कोशिश की लेकिन न्यायाधीश के सख्त रवैये और जमानत खारिज होने पर वह रो प़़़़डीं। इसके बाद टीनू जोशी को जेल भेज दिया गया।
यह कहा कोर्ट ने
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले में अन्य 12 आरोपियों को मिली जमानत के आधार पर समानता का लाभ नहीं दिया जा सकता। आरोपी अरविंद जोशी और टीनू जोशी में अन्य आरोपियों से समानता इसलिए भी नहीं है कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में लंबे समय से अधिकारी रहे हैं। उन्हें प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से ज्ञान है। इसके बावजूद वे लंबे समय से फरार रहे हैं।
कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि वह प्रशासनिक सेवा के प्रभावशाली उच्च पदों पर रहे हैं, जिस पर रहते हुए अरविंद जोशी और टीनू जोशी ने भ्रष्टाचार के माध्यम से 43 करोड़ 20 लाख 23 हजार 416 रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। उनका यह कृत्य समाज पर विपरीत प्रभाव डालता है। साथ ही गंभीर अपराध होने से जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।