बालिका के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास
घर के आंगन में खेल रही 4 वर्ष की बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना के अनुसार वाराणसी का रहने वाला आरोपी विलोचन श्रीवास्तव पिता विमलेन्द्र 31 वर्ष मैहर में काम करता था। घटना के दिन 12
सतना/मैहर। घर के आंगन में खेल रही 4 वर्ष की बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना के अनुसार वाराणसी का रहने वाला आरोपी विलोचन श्रीवास्तव पिता विमलेन्द्र 31 वर्ष मैहर में काम करता था। घटना के दिन 12 जून को घर के आंगन में खेल रही 4 वर्षीय बालिका अचानक गायब हो गई, बालिका के पिता ने बालिका के अपहरण की सूचना थाने में दर्ज कराई। कुछ ही घंटे में पुलिस ने आरोपी को बालिका के साथ दबोच लिया।
थाना प्रभारी आरबी शर्मा के निर्देशन में चौकी प्रभारी केके तिवारी प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना 7 दिवस में पूर्ण कर न्यायालय पेश किया गया। पांच महीने के भीतर न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के कथन सुनने के बाद न्यायालय एडीजे फस्ट सीडी शर्मा न्यायालय मैहर द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास जो प्रकृति के जीवनकाल तक के लिए सजा सुनाई गई।शासन की ओर से एजीपी सुशील त्रिपाठी द्वारा पैरवी की गई।