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पूर्व मंत्री ने की थी सिफारिश

By Edited By: Published: Thu, 18 Sep 2014 05:09 AM (IST)Updated: Thu, 18 Sep 2014 02:11 AM (IST)
पूर्व मंत्री ने की थी सिफारिश

भोपाल [नप्र]। नापतौल निरीक्षक परीक्षा-2012 में हुए फर्जीवाडे़ में आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा और प्रसून वर्मा के खिलाफ पूरक चालान पेश किया गया है। चालान में एसटीएफ ने भादवि की धारा 417, 405 और 201 बढ़ा दी गई हैं।

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चालान में व्यापमं के पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी ने पुलिस को दिए इकबालिया बयान में बताया है कि उसे मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की ओर से कहा गया था कि पास कराने वाले अभ्यर्थियों में शामिल मिहिर कुमार सोनीजी का आदमी है। मंत्री के ओएसडी ओपी शुक्ला ने उन्हें मिहिर कुमार, राजकुमार, नरेश कुमार सगर, सुनील कुमार साहू, अवधेश भार्गव के नाम और प्रवेश पत्र की फोटो कॉपी सौंपी थी। शुक्ला ने कहा था कि 'यह सभी बहुत विशेष हैं और इनका काम करना ही है। उन्होंने शुक्ला द्वारा दिए नामों की सूची नितिन महिन्द्रा को दे दी थी, जो उसने अपने कम्प्यूटर में एंट्री कर रख लिए थे। पंकज त्रिवेदी के बयानों का समर्थन नितिन महिन्द्रा ने भी अपने इकबालिया बयानों में किया है।

मेरा भाई पास हो गया

मामले में गवाह भाजपा के सिरोंज नगर मंडल महामंत्री शिवनारायण भार्गव ने बताया कि उसके मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा से घनिष्ठ संबंध हैं। वह उनके बंगले पर गया था और ओएसडी शुक्ला को अपने भाई अवधेश भार्गव के प्रवेश पत्र की फोटो कॉपी दी थी। उनका भाई नापतौल निरीक्षक परीक्षा में पास हो गया है और अशोक नगर में पदस्थ है।

3 लाख दिए और पास हो गया

चालान में नरेश चंद्र सगर ने भी अपने इकबालिया बयान में कबूला है कि उसने मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के ओएसडी ओपी शुक्ला को 3 लाख रुपए दिए थे और वह परीक्षा में पास हो गया।

परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थी सुनील साहू ने अपने इकबालिया बयान में कहा है कि उसने प्रसून वर्मा के माध्यम से 7 लाख रुपए में दलाल विजय सिंह पटेल से बात की थी। इसी तरह का कबूलनामा प्रसून वर्मा ने भी एसटीएफ के सामने किया है।

इनके नामों की भी सूची पेश

चालान के साथ कांग्रेस नेता संजीव सक्सेना, आईपीएस सोनाली मिश्रा के भाई भरत मिश्रा द्वारा दी गई अभ्यर्थियों के नामों की सूची भी पेश की है। एसटीएफ ने पूरक चालान 185 पन्नों का पेश किया है, जिसमें 48 गवाहों की सूची पेश की गई। मामले का मूल चालान धोखाधड़ी, जालसाजी, षड्यंत्र, आईटी एक्ट, आ‌र्म्स एक्ट, मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम और आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत पेश किया गया था।

पहले पेश हुआ था चालान

नापतौल निरीक्षक परीक्षा-2012 में हुए फर्जीवाडे़ मामले में व्यापमं के अधिकारी पंकज त्रिवेदी, नितिन महिन्द्रा, अजय कुमार सेन, चंद्रकांत त्रिपाठी, पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, ओएसडी ओपी शुक्ला सहित अन्य के खिलाफ मूल चालान अदालत में पेश किया जा चुका है। मामले में अभी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ पूरक चालान पेश करने की तैयारी की जा रही है।


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