आईएएस जोशी दंपत्ती बर्खास्त
भोपाल, भोपाल [ब्यूरो] साढे़ तीन साल की लंबी खींच तान के बाद केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय [डीओपीटी] ने मध्यप्रदेश कॉडर 1979 बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी और टीनू जोशी को बर्खास्त कर दिया है। डीओपीटी ने देर शाम को राज्य सरकार को आदेश फैक्स के माध्यम से भेजे हैं।
राज्य सरकार ने अक्टूबर 2011 में आईएएस दंपत्ति को बर्खास्त करने का प्रस्ताव डीओपीटी को भेजा था। पहले तो 8 माह तक उक्त प्रस्ताव परीक्षण के नाम पर डीओपीटी में प़़डा रहा, इसके बाद जून 2012 में उसने यूपीएससी को उक्त प्रस्ताव भेज दिया। यूपीएससी ने इस मामले पर निर्णय लेने के लिए यूपीएससी की अध्यक्षता में 14 सदस्सीय समिति गठित की थी। 13 मार्च को यूपीएससी ने जोशी दंपत्ती को बर्खास्त करने की सिफारिश डीओपीटी से की थी । उल्लेखनीय है कि टीनू जोशी अगस्त 2014 और अरविंद जोशी नवंबर 2014 में सेवानिवृत्त होने वाले थे।
कई बार निलंबन अवधि ब़़ढाई
राज्य सरकार ने जोशी दंपत्ती की निलंबन अवधि एक मार्च को 6 माह के लिए ब़़ढाई है। फरवरी 2010 में आयकर छापे में जोशी दंपत्ती के निवास पर 3 करो़़ड 4 लाख पए नकदी के अलावा लगभग 45 करो़़ड से अधिक के अचल संपत्ति के दस्तावजे मिले थे। इस पर राज्य सरकार ने 5 फरवरी को जोशी दंपत्ती को निलंबित कर दिया था। इसके बाद से दंपत्ती की निलंबन अवधि हर 6 माह बाद ब़़ढाई गई।
प्रदेश के पहले आईएएस दंपत्ती
प्रदेश में किसी आईएएस दंपत्ती को बर्खास्त किए जाने का मामला पहला है। इसके पूर्व आईएएस रमेश थेटे को भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त किया गया था। हालांकि उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर राहत पा ली । सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने उन्हें फिर से बहाल किया।