हत्यारे बेटे को मिली आजीवन कारावास
चाईबासा : टांगी से मारकर मां की हत्या करने के आरोपी बेटा गोइलकेरा थाना क्षेत्र के झीलरु
चाईबासा : टांगी से मारकर मां की हत्या करने के आरोपी बेटा गोइलकेरा थाना क्षेत्र के झीलरुवां गांव निवासी डुमराज कोड़ाह उर्फ डुमू कोड़ाह को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस संबंध में आरोपी की पत्नी गुरुवारी कोड़ाह ने 12 दिसंबर 2014 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि 10 दिसंबर को गांव में एक बच्ची की मौत हो गई थी। डुमराज कोड़ाह उर्फ डुमू कोड़ाह के घर के सामने कुछ दूरी पर उसे दफनाने की तैयारी चल रही थी। इसी क्रम में डुमराज कोड़ाह अपने घर से टांगी निकाल कर उसकी पत्नी गुरुवारी कोड़ाह समेत शव का दफना रहे लोगों को मारने का प्रयास किया। किसी तरह उसकी पत्नी उसे समझा कर शांत कराया। इसके कुछ देर बाद डुमराज कोड़ाह अपने घर से तीर-धनुष निकाल कर लोगों को मारने का प्रयास किया। इसी क्रम में ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। इसके कुछ देर बाद वह अपने घर से टांगी निकाला और घर में बैठी उसकी मां सुजनी कोड़ाह पर वार कर दिया। इससे सुजनी कोड़ाह की मौत हो गयी थी।