तीन को सजा
सिमडेगा: एडीजे रामबाबू गुप्ता की अदालत ने आर्म्स एक्ट के आरोपी तीन लोगों को मंगलवार को 3 वर्ष का का
By JagranEdited By: Published: Tue, 28 Mar 2017 08:17 PM (IST)Updated: Tue, 28 Mar 2017 08:17 PM (IST)
सिमडेगा: एडीजे रामबाबू गुप्ता की अदालत ने आर्म्स एक्ट के आरोपी तीन लोगों को मंगलवार को 3 वर्ष का कारावास की सजा व 5000-5000 रुपया जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में सदर थाना में वर्ष 2010 में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अभय कुजूर, विपिन कुजूर तथा कुलदीप टेटे को जेल भेजा गया था। बचाव पक्ष के ओर से जीसी गुप्ता, मनोज नाग, प्रदुमन ¨सह, भूषण ¨सह तथा अभियोजन पक्ष से सुभाष कुमार द्वारा दलीलें पेश की गई।
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