Move to Jagran APP

तीन को सजा

सिमडेगा: एडीजे रामबाबू गुप्ता की अदालत ने आ‌र्म्स एक्ट के आरोपी तीन लोगों को मंगलवार को 3 वर्ष का का

By JagranEdited By: Published: Tue, 28 Mar 2017 08:17 PM (IST)Updated: Tue, 28 Mar 2017 08:17 PM (IST)
तीन को सजा
तीन को सजा

सिमडेगा: एडीजे रामबाबू गुप्ता की अदालत ने आ‌र्म्स एक्ट के आरोपी तीन लोगों को मंगलवार को 3 वर्ष का कारावास की सजा व 5000-5000 रुपया जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में सदर थाना में वर्ष 2010 में आ‌र्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अभय कुजूर, विपिन कुजूर तथा कुलदीप टेटे को जेल भेजा गया था। बचाव पक्ष के ओर से जीसी गुप्ता, मनोज नाग, प्रदुमन ¨सह, भूषण ¨सह तथा अभियोजन पक्ष से सुभाष कुमार द्वारा दलीलें पेश की गई।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.