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मंडलकारा में लगा जेल अदालत सह विधिक जागरु कता शिविर

सिमडेगा : स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन मंडलक

By Edited By: Published: Tue, 16 Aug 2016 10:29 PM (IST)Updated: Tue, 16 Aug 2016 10:29 PM (IST)
मंडलकारा में लगा जेल अदालत सह विधिक जागरु कता शिविर

सिमडेगा : स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन मंडलकारा में किया गया। एसडीजेएम अरुण कुमार दूबे ने कैदियों को हक व अधिकार से संबंधित कानून के कई धाराओं की जानकारी दी। कहा, आजादी के बाद लोगों को कई अधिकार दिए गए हैं। सामान्य कार्य के लिए केवल ¨लग भेद पर भुगतान राशि में अंतर नहीं किया जा सकता। समानता का अधिकार है, लेकिन हर जगह समानता नहीं किया जा सकता। किसी भी मामले में गिरफ्तार होने वाले आरोपी को यह अधिकार है कि गिरफ्तार करने वाले पदाधिकारी का नाम और गिरफ्तारी का कारण जाने। यदि पुलिस द्वारा किसी को हिरासत में 24 घंटे से अधिक रखा जाता है तो आरोपी संबंधित थाना के मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन सिविल कोर्ट में दे सकता है अथवा वकील के माध्यम से मामले की जानकारी न्यायिक पदाधिकारी को दे सकता है। पुलिस किसी भी आरोपी को 15 दिनों के बाद रिमांड पर नहीं ले सकती। एक बार रिमांड पर लेने के बाद पुन: उस आरोपी को रिमांड पर नहीं लिया जा सकता। एक ही मामले के आरोपी पर दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसके अलावा अधिवक्ता प्रभात श्रीवास्तव, मनोज नाग, कोमल दास, एपीपी अमित कुमार ने भी अन्य बिन्दुओं पर जानकारी दी। इस अवसर पर जेल अधीक्षक नंदजी राम के अलावा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।


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