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विवादित गैर मजरूआ भूमि पर धारा 144 लागू

सिमडेगा:शहर के सलडेगा टोंगरी में साढ़े 6 एकड़ गैर मजरूआ भूमि को लेकर दो पक्षों में उत्पन्न हुए

By Edited By: Published: Sat, 25 Jun 2016 05:48 PM (IST)Updated: Sat, 25 Jun 2016 05:48 PM (IST)
विवादित गैर मजरूआ भूमि पर धारा 144 लागू

सिमडेगा:शहर के सलडेगा टोंगरी में साढ़े 6 एकड़ गैर मजरूआ भूमि को लेकर दो पक्षों में उत्पन्न हुए विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में सदर थाना परिसर में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों पक्ष के बीच कुछ माह से चल रहे विवाद के बारे में चर्चा करते हुए आपसी सहमति से मामले को सुलझाने की बात एसडीओ दिलेश्वर महतो द्वारा कही गई। परंतु एक पक्ष के द्वारा उक्त भूमि को प्रार्थना स्थल बताते हुए जमीन पर दावा किया तो दूसरे पक्ष ने पूजा स्थल बताकर उक्त भूमि पर अपना अधिकार जताया। दोनों ही पक्ष अपने-अपने दावे पर अडिग थे, फलस्वरूप काफी समझाने-बूझाने के बाद भी जब दोनों पक्ष समझने को तैयार न हुए तो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उक्त विवादित स्थल पर धारा 144 लगाते हुए दोनों पक्ष को उक्त स्थल पर जाने से रोक लगा दी। साथ ही हिदायत दिया कि वहां कोई न जाए तथा विवाद पैदा नहीं करें, अन्यथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही दोनों पक्ष के करीब 15 लोगों पर 107 के तहत भी मामला दर्ज किया गया। बैठक के दौरान मौके पर डीसीएलआर जेम्स सुरीन, सीआई सरोज श्रीवास्तव, सीओ प्रवीण कुमार ¨सह के अलावा अन्य पदाधिकारी व आम लोग मौजूद थे। जिला परिषद् को आवंटित है जमीन

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सिमडेगा:सीओ प्रवीण कुमार ¨सह ने बताया कि सलडेगा टोंगरीटोली की जमीन पर बेघरों के जमीन पर आवास बनवाने के लिए जिला परिषद् को आवंटन किया गया है।


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