आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करें सुनिश्चित
साहिबगंज : भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से 25 अक्टूबर को झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा करने के स
साहिबगंज : भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से 25 अक्टूबर को झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा करने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू करने एवं इसका अनुपालन अपने-अपने क्षेत्रों में सुनिश्चित करने का आदेश जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त उमेश प्रसाद सिंह ने साहिबगंज व राजमहल के अनुमंडल पदाधिकारी को दिया है। इसका अनुपालन करने के लिए दोनों को प्राधिकृत करते हुए कड़ाई से अनुपालन करने को कहा गया है।
इस बीच अनुमंडल पदाधिकारी जीतेंद्र कुमार देव ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त से प्राप्त पत्र के आधार पर वर्तमान राजनीतिक माहौल को ध्यान में रखते हुए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। एसडीओ ने बताया कि विधानसभा चुनाव की अधिसूचना एवं परिणाम की घोषणा होने की अवधि के अंतराल में कोई अप्रिय घटना न हो। नाजायज मजमा बनाने शांतिपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करने के कारण विधि-व्यवस्था एवं शांति-व्यवस्था भंग हो सकती है। इसलिए इसका पालन सभी को करना है। यह निषेधाज्ञा शव यात्रा, बारात पार्टी, धार्मिक कार्य, निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मी पर लागू नहीं होगी। बिना अनुमति के शिविर, गोष्ठी, सभा आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा। पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को एक जगह पर एकत्रित होने, अस्त्र-शस्त्र एवं घातक हथियार लेकर चलने एवं मजमा लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।