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बड़कागांव गोली कांडः विधायक निर्मला व उनके पति को नहीं मिली राहत

बड़कागांव गोली कांड में निर्मला के पुत्र को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Mon, 21 Aug 2017 02:56 PM (IST)Updated: Mon, 21 Aug 2017 05:01 PM (IST)
बड़कागांव गोली कांडः विधायक निर्मला व उनके पति को नहीं मिली राहत
बड़कागांव गोली कांडः विधायक निर्मला व उनके पति को नहीं मिली राहत

रांची, जेएनएन। बड़कागांव गोली कांड में विधायक निर्मला देवी और उनके पति योगेन्द्र साव को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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जानकारी के मुताबिक, बड़कागांव गोली कांड में निर्मला और उनके पति आरोपी हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ने निर्मला देवी के पुत्र अंकित राज को जमानत दे दी है। 

जानिए, क्या है मामला

अक्टूबर, 2016 में बड़कागांव में एनटीपीसी के लिए जमीन अधिग्रहण मामले में पुलिस और ग्रामीणों की भिड़ंत हो गई थी। इस दौरान चार ग्रामीणों की मौत हुई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

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