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आरटीई सलाहकार परिषद में एक तिहाई सदस्य होंगी महिला

रांची : राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गठित राज्य सलाहकार

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 May 2017 01:01 AM (IST)Updated: Tue, 30 May 2017 01:01 AM (IST)
आरटीई सलाहकार परिषद में एक तिहाई सदस्य होंगी महिला
आरटीई सलाहकार परिषद में एक तिहाई सदस्य होंगी महिला

रांची : राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद में एक तिहाई सदस्य महिला होंगी। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में इसका प्रावधान किया गया है। वहीं, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी से भी एक-एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। इनके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले, प्रारंभिक शिक्षा में विशेषज्ञता रखने वाले तथा अध्यापन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले एक-एक सदस्य भी नामित किए जाएंगे।

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उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया है। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गठित इस परिषद में विभाग की सचिव पदेन सदस्य, प्राथमिक शिक्षा निदेशक पदेन सचिव बनाए गए हैं। इनके अलावा जेसीईआरटी के निदेशक, राज्य परियोजना निदेशक तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशक भी इसके पदेन सदस्य हैं। यह परिषद सरकार को निश्शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन पर अपना सुझाव देगी।

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