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मुख्य सचिव बताएं, आइएएस को कितने दिनों में मिलता है सेवानिवृति का लाभ

न्यायमूर्ति डीएन पटेल की बेंच ने रांची विवि के सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार केएन गोप की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को राज्य सरकार को फटकार लगाई।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Fri, 30 Sep 2016 06:48 AM (IST)Updated: Fri, 30 Sep 2016 06:50 AM (IST)
मुख्य सचिव बताएं, आइएएस को कितने दिनों में मिलता है सेवानिवृति का लाभ

राज्य ब्यूरो, रांची। न्यायमूर्ति डीएन पटेल की बेंच ने रांची विवि के सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार केएन गोप की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को राज्य सरकार को फटकार लगाई।

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अदालत ने आदेश के बावजूद गोप को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि इस तरह का भुगतान कर सरकार चैरिटी नहीं करती, बल्कि यह उसका दायित्व है।

अदालत ने मुख्य सचिव को स्वयं का हलफनामा दायर कर यह बताने का निर्देश दिया कि यदि कोई आइएएस या आइपीएस अधिकारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर उसके बकाये का भुगतान हो जाता है। अदालत ने कब कौन आइएएस या आइपीएस अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ और उसे कितने दिनों के भीतर भुगतान कर दिया गया जैसा विवरण भी मांगा है। राज्य की शीर्ष अदालत की यह भी टिप्पणी थी कि ग्रुप दो, तीन और चार के कर्मियों को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने में सरकार अक्सर देर करती है। नतीजतन सालों साल भुगतान नहीं किया जाता। थक हार कर अंतत: उसे हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ती है। उक्त जानकारी वरीय अधिवक्ता सोहेल अनवर ने दी।


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