Move to Jagran APP

योगेंद्र साव को हाई कोर्ट से बड़ी राहत

रांची : कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने

By Edited By: Published: Sat, 27 Aug 2016 01:33 AM (IST)Updated: Sat, 27 Aug 2016 01:33 AM (IST)
योगेंद्र साव को हाई कोर्ट से बड़ी राहत

रांची : कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की बेंच में साव मामले की शुक्रवार को सुनवाई हुई। याचिका में डिवीजनल कमिश्नर और डीसी के उस आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी, जिसके द्वारा योगेंद्र साव को जिला बदर करने का आदेश दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि उपायुक्त ने बगैर पूरे तथ्यों पर विचार किए उन्हें जिला बदर करने का आदेश पारित कर दिया था। उस आदेश के खिलाफ उन्होंने कमिश्नर के समक्ष अपील की तो उन्होंने भी पूरे तथ्यों पर विचार किए बगैर डीसी के आदेश को सही करार दिया। हाई कोर्ट से उक्त दोनों आदेशों को रद करार दिए जाने की मांग की गई थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कमिश्नर का आदेश निरस्त कर दिया और फिर से सभी तथ्यों पर विचार कर आदेश पारित करने का निर्देश दिया। इसके लिए अदालत ने कमिश्नर को दो हफ्ते की मोहलत दी है। अदालत ने तबतक उपायुक्त के आदेश पर भी रोक लगा दी अर्थात साव को जिला बदर करने का आदेश प्रभावी नहीं रहेगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.