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अब झारखंड का होगा अपना बैंकिंग लोकपाल

झारखंड में अब अपना बैंकिंग लोकपाल होगा। इसका ऑफिस खुलेगा। बैंकिंग समस्याओं की शिकायतों का निपटारा यहीं हो सकेगा।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Wed, 24 Aug 2016 06:30 AM (IST)Updated: Wed, 24 Aug 2016 06:32 AM (IST)
अब झारखंड का होगा अपना बैंकिंग लोकपाल

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में अब अपना बैंकिंग लोकपाल होगा। इसका ऑफिस खुलेगा। बैंकिंग समस्याओं की शिकायतों का निपटारा यहीं हो सकेगा। ग्राहक चाहें तो लिखित शिकायत जाकर बैंकिंग लोकपाल में दर्ज करवा सकते हैं। मेल और फोन के जरिए भी सूचना दे सकते हैं। आरबीआइ की ओर से बैंकिंग लोकपाल की स्थापना रांची में करने की अनुमति आरबीआइ क्षेत्रीय कार्यालय को दे दी गई है। इस संबंध में कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा।

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आरबीआइ रांची के महाप्रबंधक पैट्रिक बारला ने बताया, बैंकिंग लोकपाल का गठन होने के बाद झारखंड के मामलों का निपटारा यहीं होगा। अभी पटना कार्यालय के तहत झारखंड के ग्राहकों की बैंकिंग संबंधी समस्याओं का निपटारा किया जाता है।

झारखंड में आई 1284 बैंकिंग सेवा संबंधी शिकायतें

बैंकों के खिलाफ बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में शिकायतें बढ़ी हैं। वर्ष 2015-16 में विभिन्न बैंकों के खिलाफ 5,003 शिकायतें मिलीं। इनमें 3,441 बिहार से और 1284 झारखंड और 278 अन्य स्रोतों से मिलीं। सबसे अधिक 2,247 शिकायतें भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ मिली हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के खिलाफ 2,023 और निजी बैंकों के विरुद्ध 337 शिकायतें आई हैं। पिछले वर्ष इन शिकायतों का आंकड़ा 4,456 रहा था। इस बार शिकायतों में 12.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

आरबीआइ के बैंकिंग लोकपाल (बिहार और झारखंड) स्मिता चंद्रामणि कुमार ने बताया कि सबसे अधिक शिकायतें पेंशन भुगतान और एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड से संबंधित हैं। वर्ष 2015-16 में बैंकिंग लोकपाल ने 5,128 शिकायतों की समीक्षा की। इसमें पिछले साल के 93 लंबित मामले भी थे। इनमें 1,623 शिकायतों का निपटारा आपसी रजामंदी से हुआ। दायरे से बाहर होने के कारण 1,190 शिकायतों को अस्वीकार कर दिया गया। साल खत्म होने पर 93 शिकायतें लंबित थीं।

ऐसे करें शिकायत

स्मिता ने बताया कि शिकायत लिखित करनी है। उसमें खुद या अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होने चाहिए। शिकायतकर्ता का नाम और पता पूरा होना चाहिए। शिकायत की जानेवाली बैंक शाखा, ऑफिस का नाम और पूरा पता हो। शिकायत करने की वजह भी दें। नुकसान की सीमा और मांगी गई राहत के बारे में लिखना है। व्यक्ति पहले संबंधित बैंक को इसके बारे में लिखे। उस पर 30 दिनों में कार्रवाई नहीं होने पर लोकपाल से शिकायत करें।

लगाना है बोर्ड

हर बैंक को अपने परिसर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय संबंधी बोर्ड लगाना है। उसमें पूरा पता और फोन नंबर भी देना है। इसकी कॉपी उपलब्ध होने की जानकारी भी देनी है।


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