विधानसभा का मानसून सत्र 22 से 29 जुलाई तक
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से 29 जुलाई तक चलेगा। कुल आठ दिनों वाले इस सत्र में छह कार्य दिवस होंगे।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से 29 जुलाई तक चलेगा। कुल आठ दिनों वाले इस सत्र में छह कार्य दिवस होंगे। 25 जुलाई को प्रश्नकाल एवं मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के अलावा चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा, जबकि 26 जुलाई को चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर सामान्य वाद विवाद एवं मतदान होगा। 27 तथा 28 जुलाई को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य होंगे। 29 जुलाई को प्रश्नकाल तथा गैर सरकारी सदस्यों का कार्य होगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट ने 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के लिए कुल दो चरणों में 244 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी। चालू वित्तीय वर्ष में 132 पद क्रियाशील होगा, शेष 112 पद वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्रियाशील होंगे। पहले चरण के पदों के सृजन पर आठ करोड़ 84 लाख 75 हजार रुपये तथा दूसरे चरण के पद सृजन पर सात करोड़ 69 लाख रुपये सालाना खर्च होंगे। ब्यूरो के लिए पूर्व से 360 पद सृजित हैं।
कैबिनेट ने इसी तरह विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक जुलाई से एक सितंबर 2016 तक के लिए 14 अस्थाई मेला ओपी तथा छह यातायात थाना के गठन की स्वीकृति दी है। मंत्रिपरिषद ने इसी कड़ी में रांची स्थित 500 शय्या वाले सदर अस्पताल को पीपीपी मोड पर न चलाकर विभागीय स्तर पर चलाने का फैसला लिया है।
अब सिर्फ पहाडिय़ा
झारखंड की आदिम जनजातियों में सूचीबद्ध माल पहाडिय़ा, सौरिया पहाडिय़ा तथा कुमार भाग अब सिर्फ पहाडिय़ा के नाम से जाने जाएंगे। कैबिनेट ने पहाड़ी जनजाति की इन तीनों उप जनजातियों को पहाडिय़ा के रूप में सूचीबद्ध करने की अनुशंसा केंद्र सरकार से करने का निर्णय लिखा है। उल्लेखनीय है कि संताल परगना में इनकी संख्या सर्वाधिक है। खतियान में कहीं माल, तो कहीं कुमार भाग और कहीं सौरिया पहाडिय़ा अंकित रहने से प्रमाणपत्र निर्गत करने में कई तरह की अड़चनें आया करती थी।
नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगों को तीन फीसद आरक्षण :
कैबिनेट ने राज्य के दिव्यांगों के हित का ख्याल रखते हुए सरकारी सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में तीन फीसद आरक्षण देने से संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट ने यह फैसला दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत लिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में लगभग पांच लाख दिव्यांग निबंधित हैं। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में बनाई गई दिव्यांगजन नीति में भी इसका प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
-अनुमंडल न्यायालय, पोड़ाहाट (चक्रधरपुर, चाईबासा) के 10 कोर्ट तथा गैर आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 26 करोड़ 97 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
- हजारीबाग में समाहरणालय भवन के लिए 40 करोड़ आठ लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी।
- सिमडेगा स्थित रामरेखा धाम तथा उसके आसपास के ग्रामों में पेयजलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए 46 करोड़ 10 लाख रुपये स्वीकृत।
- राज्य पथ परिवहन निगम से झारखंड के हिस्से में आए 791 कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने से संबंधित प्रस्ताव पर विधि विभाग से राय लेने का फैसला।
- अपराधियों की गोली से घायल सहायक अभियंता समरेंद्र सिंह की चिकित्सा मद में खर्च हुए छह लाख रुपये की घटनोत्तर स्वीकृति।
- झारखंड भवन (पट्टा, किराया एवं निष्कासन) अधिनियम 2011 में संशोधन से संबंधित अध्यादेश का प्रस्ताव नामंजूर। संबंधित प्रस्ताव विधेयक के रूप में विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय।
- पेटरवार तथा आसपास के गांवों में जलापूर्ति की योजना के कार्यान्वयन के लिए 58 करोड़ 70 लाख रुपये मंजूर।
- ग्रामीण विकास विभाग में गठित होने वाले पीएमयू के लिए सात पदों के सृजन की स्वीकृति।
- 41 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 87 करोड़ 58 लाख रुपये नाबार्ड से ऋण लेने से संबंधित ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी।
- जैप दो में पदस्थापित सेवानिवृत्त डा. इंद्रमोहन प्रसाद गुप्ता को एक वर्ष के लिए अनुबंध पर सेवा विस्तार की स्वीकृति।