गोड्डा के तत्कालीन पशुपालन पदाधिकारी को अग्रिम जमानत
रांची : प्रभारी प्रधान न्यायायुक्त बीके गौतम की अदालत ने शुक्रवार को गोड्डा के तत्कालीन जिला पशुपालन
By Edited By: Published: Fri, 29 Apr 2016 07:03 PM (IST)Updated: Fri, 29 Apr 2016 07:03 PM (IST)
रांची : प्रभारी प्रधान न्यायायुक्त बीके गौतम की अदालत ने शुक्रवार को गोड्डा के तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी भारतेंदु प्रसाद उनके पुत्र अंशुल प्रसाद व पत्नी आशा देवी को अग्रिम जमानत दे दी। तीनों के खिलाफ 21 अक्टूबर 2015 को अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज था। प्राथमिकी में कहा गया है कि भारतेंदु हरमू क्षेत्र में नगर निगम से बिना नक्शा पास कराये मकान का निर्माण करा रहे थे। नगर निगम के आदेश पर काम रोकने गये अरगोड़ा पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने व सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप था।
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