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अविवाहित सरकारी कर्मियों के आश्रितों को भी नौकरी

रांची : राज्य सरकार ने सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी

By Edited By: Published: Wed, 25 Nov 2015 01:48 AM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2015 01:48 AM (IST)
अविवाहित सरकारी कर्मियों के आश्रितों को भी नौकरी

रांची : राज्य सरकार ने सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिए जाने का दायरा बढ़ा दिया है। अब अविवाहित ही नहीं विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा पुत्री के साथ-साथ विवाहित पुत्री भी नौकरी की हकदार होंगी, बशर्ते कि वह मृतक पर आश्रित रही हों। इतना ही नहीं दत्तक पुत्र के साथ दत्तक अविवाहित पुत्री भी इस दायरे में आएंगी। अविवाहित सरकारी कर्मियों की मृत्यु पर भी यह फार्मूला लागू होगा। झारखंड कैबिनेट ने मंगलवार को इस आशय के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।

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कैबिनेट ने राज्य के ऐसे 57 प्रखंड, जहां कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है, वहां बालिका आवासीय विद्यालय खोलने की हरी झंडी दी है। इस बाबत कैबिनेट ने चालू वित्तीय वर्ष में विद्यालयों के निर्माण के लिए 30 करोड़ 90 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। सरकार ने यह निर्णय संबंधित प्रखंडों में कस्तूरबा विद्यालय के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव केंद्र स्तर से नामंजूर कर दिये जाने के बाद लिया है।

कैबिनेट ने इसी कड़ी में राज्य स्तर के मेले अथवा महोत्सव को राजकीय मेला और राजकीय महोत्सव घोषित करने की राह आसान कर दी है। निर्णय के अनुसार संबंधित जिलों के डीसी मेले की महत्ता को रेखांकित करते हुए इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य मुख्यालय को भेजेंगे। इस बाबत जिला स्तर पर डीसी तथा राज्यस्तर पर कमेटी सचिव, कला संस्कृति की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। राजकीय मेला अथवा महोत्सव घोषित होने की स्थिति में सरकार अंतरराष्ट्रीय महत्व वाले मेलों को बतौर अनुदान 15 लाख, राष्ट्रीय महत्व के मेले को 10 लाख तथा अन्य मेले को पांच लाख रुपये देगी।

कैबिनेट के अन्य फैसले

- विधायक फंड तथा मुख्यमंत्री विकास योजना मद की राशि का हिसाब देने की समय-सीमा तय। बीते वित्तीय वर्ष में निर्गत राशि का जून तक देना होगा हिसाब। प्रथम छमाही में निर्गत होगी 50 फीसद राशि। 80 फीसद राशि खर्च होने पर जारी होगी दूसरी किस्त।

- दूरसंचार टावर स्थापित करने के लिए नीति निर्धारित। एनओसी के लिए अब नहीं लगाना होगा कार्यालयों का चक्कर। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत होगी कार्रवाई।

- झारखंड राज्य खाद्य आयोग के गठन की स्वीकृति। आयोग में अध्यक्ष के अलावा होंगे पांच सदस्य। पांच में दो महिला सदस्यों के अलावा एक अनुसूचित जनजाति तथा एक अनुसूचित जाति के सदस्य होंगे।

- छठे वेतनमान का लाभ नहीं ले रहे सरकारी सेवकों को मिलेगा पुनरीक्षित महंगाई भत्ता। एक जनवरी 2015 के प्रभाव से अब 212 की जगह 223 तथा एक जुलाई 2015 के प्रभाव से 223 की जगह 234 फीसद महंगाई भत्ता देने पर बनी सहमति।

- एसीसी लिमिटेड, झींकपानी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप 41.41 करोड़ रुपये भुगतान का निर्णय।

- यूरेनियम कारपोरेशन लिमिटेड, जमशेदपुर का लीज 15 अक्टूबर 2010 के प्रभाव से अगले 20 वर्षो के लिए नवीकृत।

- मधुपुर अनुमंडल के लिए 57 पदों के सृजन की स्वीकृति।


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