जमानत मिलते ही उसी दिन पहुंचेगा हाईकोर्ट के आदेश की प्रति
रांची : हाईकोर्ट ने नई व्यवस्था लागू करते हुए पूर्व की परंपरा में व्यापक फेरबदल किया है। अब किसी अभि
रांची : हाईकोर्ट ने नई व्यवस्था लागू करते हुए पूर्व की परंपरा में व्यापक फेरबदल किया है। अब किसी अभियुक्त की हाईकोर्ट से जमानत की स्वीकृति मिलने के बाद आदेश की प्रति संबंधित निचली अदालत में उसी दिन शाम को पहुंच जाएगी। इसके लिए अभियुक्त की ओर से एक भी पैसा जमा किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
यह जानकारी देते हुए महानिबंधक एके चौधरी ने बताया कि अब तक अदालत से जमानत की स्वीकृति के बाद प्रति पेज पचास रुपये जमा कराने के बाद ही हाईकोर्ट से फैक्स भेजा जाता रहा है। इस कारण जबतक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती थी, तब तक अभियुक्तजेल में ही रहता था। लेकिन अब इस मद में कोई शुल्क नहीं लगेगा। नई व्यवस्था में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी जिले की अदालत में फैक्स मशीन ठीक तरीके से काम नहीं कर रही होगी तो वहां आदेश की प्रति ई-मेल के जरिये भेजी जाएगी।