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रांची के नगर आयुक्त और आरआरडीए उपाध्यक्ष के वेतन पर रोक

राची : हाईकोर्ट ने एक मामले की गुरुवार को सुनवाई करते हुए रांची नगर निगम के आयुक्त और आरआरडीए के उपा

By Edited By: Published: Fri, 04 Sep 2015 01:29 AM (IST)Updated: Fri, 04 Sep 2015 01:29 AM (IST)
रांची के नगर आयुक्त और आरआरडीए उपाध्यक्ष के वेतन पर रोक

राची : हाईकोर्ट ने एक मामले की गुरुवार को सुनवाई करते हुए रांची नगर निगम के आयुक्त और आरआरडीए के उपाध्यक्ष के वेतन निकासी पर रोक लगा दी। एटीसी टेलीकॉम टावर कारपोरेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों अधिकारियों को फटकार भी लगाई। न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने कहा कि अधिकारियों के लचर रवैये के कारण राजस्व की वसूली नहीं हो पाती है। अदालत ने यह भी कहा कि फरवरी में याचिका दायर की गई थी, जिसकी अग्रिम प्रति संबंधित विभाग को उसी समय दे दी गई थी। अब तक हाईकोर्ट द्वारा कोई रोक नहीं लगाने के बावजूद सरकार राजस्व की वसूली नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में अदालत ने रांची नगर निगम के आयुक्त और आरआरडीए के उपाध्यक्ष के वेतन निकासी पर अगले आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया। अदालत ने आदेश की प्रति मुख्य सचिव को भी भेजने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई सात अक्टूबर को होगी।


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