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नाबालिग को जेल नहीं भेजेगी पुलिस

रांची : अब किसी नाबालिग को पुलिस जेल नहीं भेज पाएगी। इसके लिए सीआइडी ने सभी जिलों के एसपी को निर्दे

By Edited By: Published: Thu, 03 Sep 2015 01:04 AM (IST)Updated: Thu, 03 Sep 2015 01:04 AM (IST)
नाबालिग को जेल नहीं भेजेगी पुलिस

रांची : अब किसी नाबालिग को पुलिस जेल नहीं भेज पाएगी। इसके लिए सीआइडी ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी किया है। अब पुलिस को अपनी प्राथमिकी में ही उम्र के सत्यापन का जिक्र करना होगा। सभी एसपी को कहा गया है कि उनके क्षेत्र में अगर किसी अपराध में कम उम्र के आरोपी को पकड़ा जाता है, तो सबसे पहले अनुसंधानकर्ता को जांच कर यह सुनिश्चित करना होगा कि वह बालिग है या नाबालिग। बालिग होने की स्थिति में ही उसे जेल भेजा जाएगा। नाबालिग होने पर उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। कमेटी के आदेश के बाद संबंधित अनुसंधानकर्ता मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे।

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उल्लेखनीय है कि एक माह पूर्व रांची के कांके थाना क्षेत्र के एक नाबालिग को जेल भेजने और बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में उसकी आत्महत्या के बाद यह कदम उठाया गया है। ताकि इस तरह की चूक पुलिस के स्तर से फिर न हो।

अब थप्पड़ मारने से पहले भी सोचना होगा :

किसी मामले में अगर किसी कम उम्र के आरोपी को पकड़ा जाता है तो पुलिस उसके साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकती है। मसलन एक थप्पड़ भी अगर पुलिस वाले लगाते हैं तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। हथकड़ी भी बच्चों को नहीं लगाना है। इस संबंध में भी सभी एसपी को कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

'कम उम्र के बच्चों के मामले में पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि वे पहले उसके उम्र की पड़ताल कर लें। इसके बाद ही वे आगे की कार्रवाई करें। हर हाल में बालिग होने पर ही आरोपी को पुलिस जेल भेजे, नाबालिग को नहीं। सभी एसपी को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है।'

-संपत मीणा, आइजी, सीआइडी


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