सीएनटी पर निर्णय के पूर्व विधि आयोग की रिपोर्ट पढ़े सरकार
रांची : आजसू के विधायक और वकील राज किशोर महतो ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को सलाह दी है कि सरकार सीएनट
रांची : आजसू के विधायक और वकील राज किशोर महतो ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को सलाह दी है कि सरकार सीएनटी एक्ट (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम) में किसी भी प्रकार के संशोधन-परिमार्जन के पूर्व राज्य विधि आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर ले। यह रिपोर्ट विधि विभाग को 2012-13 में ही सौंपी गई थी।
राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष रहे राज किशोर महतो ने 1908 में बने सीएनटी एक्ट में वक्त की मांग के अनुसार सरकार द्वारा संशोधन का विचार प्रकट किए जाने पर पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से कहा है कि सौ साल पहले के थाने और जिलों के क्षेत्रफल, आबादी और जरूरतों में जबर्दस्त परिवर्तन आया है। इस बात पर गौर करते हुए तीन साल पहले ही विधि आयोग ने इस एक्ट में संशोधन की आवश्यकता महसूस की थी। इस एक्ट में आदिवासी, हरिजन और कतिपय पिछड़ी जातियों की जमीन के हस्तांतरण पर सीमा क्षेत्र निर्धारित है। आज की तारीख में वे सीमाएं बहुत बदल गई हैं। कुछ विवशताएं जता बैंक आदिवासियों को उनकी जमीन के एवज में ऋण तक नहीं देते, जबकि उनके लिए अब ऋण आवश्यक हो गया है।
आजसू विधायक ने कहा है कि इन बातों पर गौर करते हुए विधि आयोग ने आदिवासियों के लिए थाना क्षेत्र की सीमा बढ़ाकर राज्य क्षेत्र और हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के लिए सीमा क्षेत्र जिला से बढ़ाकर राज्य क्षेत्र करने का सुझाव दिया था। उनका कहना है कि आयोग के सुझावों का ऐसा लगता है कि अध्ययन नहीं किया गया है, जबकि वह एक संवैधानिक संस्था है।