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किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं अवैध निर्माण : हाईकोर्ट

रांची : हाईकोर्ट ने सोमवार को मनोज लेयांगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में अवैध

By Edited By: Published: Tue, 01 Sep 2015 12:54 AM (IST)Updated: Tue, 01 Sep 2015 12:54 AM (IST)
किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं अवैध निर्माण : हाईकोर्ट

रांची : हाईकोर्ट ने सोमवार को मनोज लेयांगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला चक्रधरपुर में अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ है। प्रार्थी की ओर से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी। अदालत ने प्रार्थी की मांग को नकारते हुए कहा कि सिर्फ चक्रधरपुर में ही नहीं और अन्य स्थानों में भी अवैध निर्माण हैं। याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने के बजाए अदालत को सहयोग करना चाहिए ताकि प्रत्येक स्थान से अवैध निर्माण हटाए जा सकें। अदालत ने प्रार्थी को याचिका वापस लेने का कारण बताने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह और न्यायमूर्ति पीपी भट्ट की खंडपीठ ने कहा कि यदि बगैर उचित कारण के याचिका वापस लेने की मांग की गई तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।


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