हुसैनाबाद के बालू घाटों की नीलामी पर रोक से हाईकोर्ट का इन्कार
राची : हाईकोर्ट की ग्रीष्मकालीन बेंच ने पलामू के हुसैनाबाद अंचल के बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया पर
राची : हाईकोर्ट की ग्रीष्मकालीन बेंच ने पलामू के हुसैनाबाद अंचल के बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। न्यायमूर्ति रत्नाकर भेंगरा की बेंच में द मिल्स स्टोर कंपनी-मुंबई ने तीन याचिकाएं दायर कर उक्त अंचल के लिए प्रारंभ की गई नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की माग की थी। याचिका में कहा गया था कि पिछली निविदा में बालू घाटों की नीलामी उसको मिली थी। शर्तो के अनुसार साठ दिनों के अंदर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र देना था। कंपनी द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण सरकार ने पूर्व में मिली निविदा को रद करते हुए नई प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। राज्य सरकार द्वारा पूर्व की निविदा रद करने के फैसले को गलत बताते हुए उसे निरस्त करने की माग याचिका में की गई थी। कहा गया था कि साठ दिनों में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र देने संबंधी नियम गलत है। इतने कम दिनों में ऐसा संभव नहीं है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद नई निविदा प्रक्रिया पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए राज्य सरकार और प्रदूषण बोर्ड को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई जुलाई में होगी।